अपहृत बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार….आरोपीं अपहृत बालिका को बहला फुसला अपहरण कर ले गया था उत्तर प्रदेश…
अपराध क्रमांक – 114/2024 धारा – 363, 366(क), 376(3) भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट
पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा महिला एवं बच्चो संबंधी अपराधो में कड़ी कार्यवाही करने का दिया है निर्देश
BILASPUR/ प्रार्थी की नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना सीपत में अप क्रमांक 114/2024 धारा 363 भादवि कायम कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया मामले कि गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के द्वारा अपहृत बालिका की पतासाजी कर बरामद एवं आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देशित करने पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा तथा नगर पुलिस अधीक्षक उदयन बेहार के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निलेश पांडेय के नेतृत्व में टीम गठीत कर प्रकरण के अपहृता एवं आरोपी का पता साजी करने पर आरोपी दुर्गा प्रसाद सिदार उर्फ दुर्गेश के द्वारा अपहृता को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ रतनपुर ले गया शादी कर रतनपुर से प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश ले जाकर ईंटा भट्ठा के झुग्गी में रखना पता चला। आरोपी द्वारा वहां रहने के बाद अपने घर ग्राम दर्राभाठा सीपत ले आया था मुखबीर सूचना पर पुलिस द्वारा नाबालिक को दस्तयाब कर सीपत थाना लाया गया, आरोपी द्वारा अपहृता को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ ले जाकर शारीरिक शोषण करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 366(क), 376(3) भादवि एवं पोक्सो की धारा 4, 6 जोडी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इस कार्यवाही में सीपत पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा।