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आजीवन कारावास की मिली सजा….फिर मिली जमानत….हाईकोर्ट में शामिल भी नहीं हुआ….आदेश की अवहेलना कर हुआ फरार….बैंक डिटेल से पुलिस पहुंची आरोपी तक….

रायपुर / थाना कबीर नगर के अपराध क्रमांक 66/2015 धारा 370,420,467,468,471,34 भा0द0वि0, 23 किशोर न्याया देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 3(1)(टप्) 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में विवेचना उपरांत प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल करते हुये प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायायल पेश किया गया था। प्रकरण में सुनवाई उपरांत दिनांक 16.12.2022 को आरोपी सतीश उर्फ क्षितिज शर्मा पिता भुनेश्वर शर्मा उम्र 37 साल निवासी म0न0 140 वार्ड 03 मोहल्ला पड़रिया पोस्ट बुनियाद गंज जिला गया (बिहार) को अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रकरण के आरोपी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक CRA N0. 133/2023 में सुनवाई उपरांत दिनांक 19.09.2023 आरोपी को जमानत प्रदान करते हुये दिनांक 19.11.2023 को उच्च न्यायालय बिलासपुर में उपस्थित हेतु निर्देश दिया गया था,जिसमें आरोपी उच्च न्यायालय में उपस्थित न होकर लगातार फरार चल रहा था,जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय प्रस्तुत करने आदेशित किया था। न्यायालय के आदेश के परिपालन में आरोपी की पतासाजी का हर संभव प्रयास किया गया। सीएसपी कार्यालय में पदस्थ प्रधान आरक्षक कुलदीप पाठक क्र0 1462 द्वारा डायरी के अवलोकन उपरान्त आरोपी के बैंक खाता की जानकारी प्राप्त कर उसके वर्तमान बैंक खाता से लिंक मोबाईल नम्बर प्राप्त किया गया, उक्त मोबाईल नंबर का सायबर सेल से लोकेशन प्राप्त कर आरोपी की पतासाजी हेतु थाना कबीर नगर एवं एसीसीयू की टीम झारसुगढा उडीसा रवाना किया गया था, जिनके द्वारा आरोपी को दर्शित लोकेशन से गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में फरार आरोपी की गिरफ्तारी में प्रधान आरक्षक कुलदीप पाठक क्रमांक 1462, प्रधान आरक्षक युसुफ खान क्रमांक 1703, आर0 नारायण बंजारे क्रमांक 2556, आरक्षक योगेश शर्मा क्रमांक 1251, आर0 द्वारिका यादव क्रमांक 2791, आरक्षक टीकम साहू क्रमांक 2421 एसीसीयू रायपुर के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।

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