एक सप्ताह का दिया गया था समय,फिर भी नहीं हटाया बेजाकब्जा,हुई कार्यवाई

बिलासपुर. सिरगिट्टी स्थित बन्नाकडीह प्राथमिक शाला परिसर मे अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर जांच उपरांत धारा 248 छ. ग. भू. रा. संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण करता को दिनांक 24/9/24 को बेदखली आदेश जारी किया गया . एवं 1 सप्ताह का समय अतिक्रमण हटाने हेतु दिया गया। उसके आईपीआरन्त 7/9/24 को अनावेदक द्वारा लिखित मे शपथपूर्वक कथन करने की 1 सप्ताह का समय दिया जाये वह स्वयं अतिक्रमण हटा लेगा पर 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया।

इसी तारतम्य मे आज दिनांक को अतिरिक्त तहसीलदार गरिमा ठाकुर के द्वारा पुलिसबल सरपंच एवं अतिक्रमण कर्ता एवं अन्य ग्रामीणों के समक्ष अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई.

इसी दौरान शाला परिसर की बाउंड्री से लगे हुए एग रोल सेंटर जहाँ सिगरेट, पान गुटखा आदि अमानक पदार्थ बिक्री होना पये जाने एवं ठेला लगाकर अतिक्रमण करते पये जाने पर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई तथा ठेला हटवाया गया।
