कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल में बंद रसूखदार कैदी को इलाज के बहाने जेल से निकाल होटल में ऐय्याशी करवाने वाले जेल प्रहरी पर हुआ अपराध दर्ज
CG:– जेल में बंद कस्टम बिलिंग घोटाले के आरोपी रोशन चंद्राकर को इलाज के बहाने जेल से निकलकर होटल ले जाने वाले जेल प्रहरी लखनलाल जायसवाल के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
रायपुर। रायपुर जेल में बंद कस्टम मिलिंग घोटाले के रसूखदार आरोपी को इलाज के बहाने जेल से निकाल परिवार से मिलवाने के लिए होटल ले जाने वाले सुरक्षा ड्यूटी में तैनात जेल प्रहरी लखन लाल जायसवाल के खिलाफ केंद्रीय जेल रायपुर प्रबंधन के द्वारा अपराध दर्ज करवाया गया है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया गया था। वही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जेल डीजी ने सभी जेल अधीक्षकों को पत्र लिखा था। अवैध रूप से बंदी को सुविधा उपलब्ध करवाने वाली जेल प्रहरी के खिलाफ अपराध दर्ज करवाया गया है। मामला गंज थाना क्षेत्र का है।
कस्टम मिलिंग घोटाले में रोशन चंद्राकर को ईडी ने अपनी जांच में दोषी पाने पर गिरफ्तार किया था। रोशन चंद्राकर राइस मिलर्स एसोशिएशन का पूर्व कोषाध्यक्ष है। मिलर्स एसोशिएशन के कोषाध्यक्ष पद पर रहने के दौरान अन्य राइस मिलर्स से लेवी वसूल कर तत्कालीन जिला मार्केटिंग ऑफिसर प्रीतिका पूजा केरकेट्टा के माध्यम से मनोज सोनी तक पहुंचाया जाता था। और जो मिलर्स पैसा देने से इनकार करता था उसका भुगतान रोक दिया जाता था। उन्हें राइस मिलर्स को भुगतान किया जाता था जिसकी जानकारी रोशन चंद्राकर को देता था।
कस्टम मिलिंग भ्रष्टाचार में जांच के बाद मनोज सोनी और रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया है। अक्टूबर 2023 में मार्कफेड के पूर्व एमडी,छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के यहां प्रवर्तन निदेशालय ने जांच भी की है।
इस दौरान जेल में बंद आरोपी रोशन चंद्राकर 2 अगस्त को रायपुर सेंट्रल जेल से इलाज के बहाने बाहर निकला। उसकी सुरक्षा ड्यूटी में लगा जेल प्रहरी उसे होटल वेनिंगटन में लेकर गया। यहां आरोपी 12 से 5 बजे तक रहा। इलाज के बहाने निकले आरोपी से उसकी पत्नी और अन्य लोग होटल में मिलने आए थे। वहीं सुरक्षा ड्यूटी में तैनात जेल प्रहरी आरोपी के बच्चों को पंडरी स्थित सिटी माल लेकर गया और वर्दी के ऊपर टी-शर्ट पहन कर बच्चों को घुमाता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया गया था।
मामले जेल डीजी राजेश मिश्रा ने जेल से पेशी के दौरान निकले कैदियों को सुविधा उपलब्ध करवाने वाले जेल कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही हेतु सभी जेल अधीक्षकों को पत्र लिखा था।
अब रायपुर जेल प्रबंधन की ओर से जेल प्रहरी चंद्रकांत सिन्हा ने गंज थाना पहुंचकर केंद्रीय जेल रायपुर की तरफ से अपराध दर्ज करवाया है। दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि जेल चिकित्सा अधिकारी के परामर्श अनुसार उपजेल अधीक्षक के आदेश से केंद्रीय जेल रायपुर के प्रहरी लखनलाल जायसवाल ने बंदी को अपनी अभिरक्षा में लेकर अस्पताल में जांच करवाने ले जाया गया था। पर अधिकारियों के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए जेल के बाहर कैदी को अवैध रूप से सामग्री आपूर्ति करने का विधि प्रतिकूल कार्य करते हुए जेल के बाहर उसके परिजनों के साथ अनाधिकृत रूप से रेस्टोरेंट में ले जाया गया है।
विचाराधीन बंदी रोशन चंद्राकर को डॉ भीमराव अंबेडकर अस्पताल में अभिरक्षा में ले जाकर जांच करवाने हेतु उक्त जेल प्रहरी की ड्यूटी लगाई गई थी। जेल प्रहरी लखनलाल जायसवाल द्वारा अपने कर्तव्य स्थल को छोड़कर विचाराधीन बंदी के परिजनों के साथ अनाधिकृत रूप से किसी रेस्टोरेंट में घूमने की शिकायत प्राप्त हुई । सोशल मीडिया में इसका वीडियो क्लिप भी प्रसारित हुआ। जिसके चलते उस पर अपराध दर्ज किया जाए। जेल प्रबंधन की ओर से मिली शिकायत के पश्चात पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 258 कारागार अधिनियम 1854 की धारा 54 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।