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नाबालिग बालिका को भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार, लैलूंगा पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में भेजा रिमांड पर
खासखबर रायगढ़ । दिनांक 08/12/2023 को लैलूंगा पुलिस ने नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी सूरज महंत निवासी ग्राम गारे थाना तमनार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
बालिका के परिजन द्वारा 2 अगस्त 2023 को थाना लैलूंगा में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया और वे बताए कि उनकी नाबालिक लड़की 1 अगस्त को स्कूल जाने के लिए सुबह घर से निकली और शाम तक वापस नहीं आई जिसे अपने स्तर पर पता तलाश किये पर बालिका नहीं मिली । बालिका के सहेलियां में पता करने पर जानकारी मिला कि बालिका सूरज महंत निवासी ग्राम गारे के साथ बातचीत करती थी । इस पर सूरज महंत के घर भी पता किये सूरज महंत घर पर नहीं मिला, परिजनों ने शंका जताई कि सूरज महंत ही बालिका को कहीं भगाकर ले गया है । थाना लैलूंगा में आरोपी सूरज महंत पर धारा 363, 366 भादवि एवं 8 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध कायम कर बालिका एवं आरोपी की पतासाजी, विवेचना में लिया गया । विवेचना दौरान बालिका को सकुशल दस्तयाब किया गया । घटना के बाद से ही आरोपी सूरज महंत गिरफ्तारी से बचने फरार था, पुलिस आरोपी पर मुखबीर लगाये हुये थी । महिला संबंधी अपराधों में 60 दिवस के भीतर चालान पेश किए जाने की समयसीमा में लैलूंगा पुलिस द्वारा आरोपी सूरज महंत के विरुद्ध धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत चालान न्यायालय पेश किया गया था । आरोपी लुक छिपकर अग्रिम जमानत के लिए प्रयासरत था । थाना प्रभारी लैलूंगा मोहन भारद्वाज न्यायालय में जमानत विरोध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिससे आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिल पाया और आरोपी पुलिस के बढ़ते दबाव पर सरेण्डर की स्थिति में था । दिनांक 08.12.2023 को लैलूंगा पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।