बलौदाबाजार आगजनी और हिंसा:शिक्षक गिरफ्तार और निलंबित भी हुआ….भीड़ को भड़काने का लगा गंभीर आरोप….
बलौदा बाजार/ छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुई आगजनी और हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए शिक्षक मोहन बंजारे के खिलाफ अब विभाग ने भी एक्शन लिया है। आरोपी मोहन बंजारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मोहन बंजारे व्याख्याता (एल.बी.) के रूप में शा.उ.मा.वि गोड़ा विकासखण्ड पलारी में पदस्थ था।
उनके विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में अपराध कमांक 381/2024 धारा 147, 148, 149, 294, 506, 186, 353, 332, 307, 435, 120बी, 427 भादवि सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम
1984 की धारा 3,4 के अन्तर्गत दिनांक 15 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर विधिवत न्यायिक रिमाण्ड पर लिया गया है।
उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) (क) के तहत किया गया है। निलंबन अवधि में सम्बंधित को नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
आपको बता दें कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में आगजनी के मामले में पुलिस ने मोहन बंजारे को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मोहन बंजारे ने सतनामी समाज के धरना प्रदर्शन में मंच का संचालन किया था। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाने का आरोप है। उस पर आरोप है कि मंच से उसने उत्तेजक और भड़काऊ भाषण देकर वहां उपस्थित लोगों को भड़काने का काम किया था।