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भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका रहेगी जारी,भूपेश बघेल की याचिका खारिज

भूपेश बघेल के पाटन विधानसभा से निर्वाचन को चुनौती देते हुए उनका निर्वाचन निरस्त करने की याचिका दुर्ग सांसद विजय बघेल ने लगाई है। विजय बघेल की याचिका को निरस्त करने के लिए भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसे सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। भूपेश बघेल के निर्वाचन के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी।

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाटन विधानसभा से हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट में पाटन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे वर्तमान दुर्ग सांसद विजय बघेल ने याचिका लगाई थी। याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा चुनाव में धनबल और भ्रष्ट आचरण कर चुनाव प्रभावित किए जाने संबंधी दस्तावेजों का उल्लेख कर उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। उक्त मामला हाईकोर्ट में चल रहा है,जिसे रद्द करने हेतु भूपेश बघेल ने याचिका लगाई थी। उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है।

वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में पाटन विधानसभा से चुनाव लड़ कर विधायक निर्वाचित हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन के खिलाफ प्रत्याशी रहे दुर्गा सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। यशिका में चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना किए जाने का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है।

इसके खिलाफ भूपेश बघेल ने हाई कोर्ट में तकनीकी बिंदुओं और अन्य आत्तियों के आधार पर याचिका लगा विजय बघेल की याचिका निरस्त करने की मांग की। मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के आधार पर अदालत ने पाया कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही भूपेश बघेल की याचिका खारिज कर दी गई है। वही उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाले विजय बघेल की याचिका पर 18 जून को अगली सुनवाई होगी।

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