रसूखदार परिवार के रईसजादे जुआरी गिरफ्तार….बावन परी से लड़ा रहे थे इश्क….पकड़ाने के बाद थाना में मुँह छिपाते रहे जुआरी…..

सिटी कोतवाली थाना में मुहं छिपा रहे जुआरी…..
रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते है जुआरी
साहब हमको छोड़ दीजिये,हम लोग जुआ नहीं खेल रहे हे ,सिर्फ देखने गए थे
बिलासपुर / शहर में जुआ गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत सिटी कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है….पुलिस की विशेष टीम ने दयालबंद पुलिया के नीचे जुआ खेल रहे जुआरियो को बावन परी से इश्क लड़ाते रंगे हाथ पकड़ा है…यह घटना 25 और 26 सितंबर की देर रात लगभग 2:30 बजे की है….जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की….
आपको बता दे मुखबिर से पुलिस को सुचना मिली थी की…तब सिटी कोतवाली पुलिस ने ASP (शहर) उमेश कश्यप और DSP अक्षय सबात्रा के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की…यह टीम SP रजनेश सिंह के निर्देश पर जुआ गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सक्रिय थी….पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम ने जुआरियों के खिलाफ यह कार्रवाई की….जुआ खेलने वाले लोग 52 पत्तों के ताश के खेल में रूपयों की हार-जीत का दांव लगा रहे थे…जब पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की तो कई जुआरी भागने का प्रयास कर रहे थे….अंधेरे का फायदा उठाकर भागने का प्रयास करने वाले इन आरोपियों को पुलिस ने किसी तरह हिरासत में लिया और मौके पर ही नगद राशि 1,02,150 रुपये और 52 ताश की पत्तियां जब्त कीं….भागने वाले जुआरियो को जब पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस भी सोच में पड़ गयी….क्योंकि कई लोग ऐसे रहे जो कहते थे साहब हम जुआ नहीं खेलते न हमको इससे कोई मतलब है…..इसमें
आयुष अग्रवाल, उम्र 29 साल, निवासी विनोबा नगर . अमर पंजवानी, उम्र 34 साल, निवासी लिंक रोड शिवमंगल अपार्टमेंट. मुकेश कुमार गुप्ता, उम्र 48 साल, निवासी विद्यानगर. जय साधवानी, उम्र 20 साल, निवासी चकरमाठा. घनश्याम उर्फ बबलू मानूजा, उम्र 19 साल, निवासी तोरवा. राम त्रिपलानी, उम्र 18 साल, निवासी तोरवा
को पकड़ा गया….जो शहर के रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते है….जिनका कारोबार अच्छा है….लेकिन पैसो के लालच में इनको अंधा बना दिया और अधिक पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग खुद फंस गए…..पुलिस ने जुआरियो से जब पूछताछ की तो पता चला की जुआ का संचालन लल्ला सोनकर और कैलाश सोनकर द्वारा किया जा रहा था, जो “काट पत्ती” नामक जुए का खेल चलाते थे….इन जुआरियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा 3(2) और धारा 49 के तहत कार्यवाही की गई। इसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया…