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वन विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध परिवहन करने वाले गाड़ियों पर की ताबड़तोड़ कार्यवाही…साल का 59 चिरान लकड़ी जप्त…..

रायगढ़। जिले के लैलूंगा व बाकारुमा वन परिक्षेत्र अंतर्गत मकर लाल सिदार, उप वनमण्डलाधिकारी, लैलूंगा के निर्देश में एवं विष्णु साद मरावी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, बाकारूमा परिक्षेत्र के अगुवाई में बाकारूमा परिक्षेत्र के कर्मचारियों नरेश सिदार, उप वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक साजापाली, भूपेन्द्र नवरंग, वन रक्षक, परिसर रक्षक ससकोबा द्वारा ससकोबा तिलडेगा मोड़ में शाम 5 बजे एक वाहन छोटा हाथी नं. CG 14 MG 6070 में वनोपज साल चिरान 59 नग 1.037 घ.मी. अवैध परिवहन करते हुए जप्त किया गया है।

जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) क, छत्तीसगढ़ परिवहन अधिनियम 2001 की धारा 41 नि. (3), नि. 18, छ.ग. वनोपज व्यापार (विनियम) नियम 1969 की धारा 05 (1), छ.ग. वनोपज (व्यापार विनियम) काष्ठ नियम 1973 की धारा 3, 4 के तहत् अपराध होना पाये जाने पर संलिप्त व्यक्ति विदेश राम कुमार चौहान वल्द मन्नत राम चौहान, पता वार्ड क्र. 08 पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) के नाम से वन अपराध प्रकरण को 19981/07, दिनांक 13.09.2024 जारी किया गया।

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