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सिरगिट्टी थाना में दर्ज हुआ पहला मामला….गाली गलौच और जान से मारने की मिली धमकी….

बिलासपुर / बिलासपुर जिले के
सिरगिट्टी थाना में नए अपराधिक कानून 2023 के लागू होने के बाद प्रथम FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2),351( 2), 3(5) के तहत दर्ज किया गया है प्रकरण में आवेदक प्रार्थी मोहम्मद राजिक खान के द्वारा नयापारा चौक गणेश नगर सिरगिट्टी मेंआरोपियों महबूब एवं उनके दो अन्य साथियों के द्वारा गाली गलौज
कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। जो पुराने कानून में क्रमशः आईपीसी 294, 506, 323 एवं धारा 34 के तहत अपराध दर्ज किया जाता था।
IPC. BNS

  1. 296
  2. 115(2)
  3. 351(2)
  4. 3(5) के तहत दर्ज किया गया है…

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