अगर ड्रग्स का सेवन करते पुलिस पकड़ लेती है तो होगी जेल

जाने क्या है प्रावधान धारा 27 एनडीपीएस एक्ट में
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 की धारा 27 के तहत, किसी भी मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) या साइकोट्रोपिक पदार्थ (जैसे हेरोइन, कोकीन, चरस, गांजा, आदि) का सेवन (Consumption) करना एक अपराध माना जाता है।
👉अगर किसी व्यक्ति द्वारा कम मात्रा (Small Quantity) में नशीले पदार्थ का सेवन किया जाता है तो उसे एक साल तक की कैद या ₹20,000 तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
👉अगर ड्रग का सेवन ज्यादा मात्रा में की गई है तो सजा 10 साल तक की कैद और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
यह धारा उन लोगों पर लागू होती है जो नशीले पदार्थों का केवल उपभोग (Consumption) करते हैं, न कि उनके कब्जे (Possession), तस्करी (Trafficking) या उत्पादन (Production) में शामिल होते हैं
सावधान रहे ,सुरक्षित रहे।
🙏
रोहित मालेकर
निरीक्षक
थाना सिविल लाइन