अमानत में खयानत करने वाला आरोपी वाहन चालक शफीक खान गिरफ्तार
रायपुर ।- प्रार्थी देवेन्द्र राय ने पुलिस सहायता केन्द्र सिलतरा (थाना धरसींवा) में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह बीरगांव उरला रायपुर का निवासी है तथा वह ट्रान्सपोर्टिंग का काम करता है। प्रार्थी का स्वयं का टाटा वाहन (1109) क्रमांक सी जी/17/के जे/6107 है, जो वार्या कंपनी धनेली रायपुर में चलती है। दिनांक 10.12.2024 को प्रार्थी अपने वाहन ड्राईवर शफीक खान निवासी टिकरापारा रायपुर को बोला कि महावीर कंपनी सिलतरा से 05 टन टीएमटी लोड करके वार्या रिनेवेवल कंपनी में खाली कर दो। जिस पर ड्राईवर शफीक खान वाहन में 05 टन टीएमटी सरिया लोड कर सरिया को प्रार्थी के बताये स्थान पर ना ले जाकर बिना बताये कहीं अन्यत्र ले जाकर अमानत में खयानत किया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 687/24 धारा 316(3) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री अमन झा (भा. पु. से.), थाना प्रभारी धरसींवा निरीक्षक राजेन्द्र दीवान एवं चौकी प्रभारी सिलतरा उपनिरीक्षक बालेश्वर लहरे को आरोपी की पतासजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व चौकी प्रभारी सिलतरा के नेतृत्व में चौकी सिलतरा पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित अन्य लोगों से विस्तृत पूछताछ कर आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पतासाजी के संबंध में मुखबीर लगाने के साथ ही उसके छिपने के हर संभावित ठिकानों में रेड कार्यवाही की जा रहीं थी। तकनीकी विश्लेषण व अन्य माध्यमों से भी आरोपी की पतासाजी करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान प्रकरण में संलिप्त आरोपी शफीक खान की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया।
पूछताछ में आरोपी द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार करना तथा वाहन एवं उसमें भरे छड़ को मांढ़र के एक स्थान में छिपा कर रखना बताया गया। जिस पर आरोपी शफीक खान को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कब्जे से *ट्रक क्रमांक सी जी/17/के जे/6107 तथा उसमें भरे 05 टन टीएमटी सरिया जुमला कीमती लगभग 15,00,000/- रूपये* जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – शफीक खान पिता जलील खान उम्र निवासी वार्ड नं 54 गुरुवेन्द्र शीतला मंदिर के पास संजय नगर थाना टिकरापारा जिला रायपुर।