अलग -अलग जगहों से 4 बाइक चोरी करने वाला आरोपी अमित शर्मा गिरफ्तार
* रायपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से 04 नग दोपहिया वाहन किया है चोरी।*
* आरोपी के कब्जे से चोरी की कुल 04 नग दोपहिया वाहन किया गया है जप्त।*
* जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 1,60,000/- रूपये।*
* आरोपी से जप्त चोरी की 01 नग दोपहिया वाहनों में आरोपी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 88/24 धारा 379 भादवि. का अपराध है पंजीबद्ध।*
खासखबर रायपुर – दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुामर सिंह द्वारा रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर आरोपियों को पकड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।इसी तारतम्य में दिनांक 17.03.2024 को थाना मौदहापारा पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना मौदहापारा क्षेत्रांतर्गत मेकाहारा अस्पताल के पास एक व्यक्ति दोपहिया वाहन बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी मौदहापारा के नेतृत्व में थाना मौदहापारा पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति एवं वाहन को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ मंे व्यक्ति ने अपना नाम अमित शर्मा निवासी विधानसभा का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा अमित शर्मा से वाहन के कागजात के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा गोल मोल जवाब देकर लगातार टीम के सदस्यों को गुमराह करने का प्रयास करते हुए वाहन के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी कागजात या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा अमित शर्मा से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा वाहन को चोरी का होना बताया गया। टीम के सदस्यों द्वारा चोरी की अन्य वाहनों के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा रायपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से कुल 4 नग दोपहिया वाहन चोरी कर मेकाहारा अस्पताल के पार्किंग में छिपाकर रखना बताया गया।
जिस पर आरोपी अमित शर्मा को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कब्जे से चोरी की कुल 04 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 1,60,000/- रूपये जप्त किया गया। आरोपी से जप्त चोरी की 01 नग दोपहिया वाहन में आरोपी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 88/24 धारा 379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध है।