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अवैध वसूली करने के आरोपी रोशन चंद्राकर को मिली ज़मानत
बिलासपुर। उच्च न्यायालय बिलासपुर ने बीते शुक्रवार को नान घोटाले एवं राइस मिलरों से अवैध वसूली करने के आरोपी रोशन चंद्राकर को ज़मानत दे दिया है।ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2024 जनवरी में ACB द्वारा नगर आपूर्ति निगम में घोटाले करने एवं राइस मिलरो से अवैध वसूली करने तथा नान के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज सोनी एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नियम विरुद्ध आर्थिक लाभ पहुँचाने का मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में सीनियर एडवोकेट शैलेंद्र दुबे एवं आदित्य तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर धारा 384,409,120B IPC sec.13(1)a, 13(2),11PC act के तहत आरोपित को ज़मानत का लाभ दिलाया।