कुत्ते का जूठा भोजन परोसने के मामले में हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद कार्यवाही, प्रधान पाठक व शिक्षक निलंबित, तीन शिक्षकों का रोका गया इंक्रीमेंट
–बलौदाबाजार जिले में कुत्ते का जूठा किया भोजन 84 बच्चों को खिलाने के मामले में दो दिन पहले हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर पूछा था कि इसमें क्या कार्यवाही की गई, कितने दोषी शिक्षकों का निलंबन किया गया और लापरवाही करने पर किसके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई? 19 अगस्त को इस मामले में शिक्षा सचिव से जवाब मांगा गया है। इसके बाद प्रधान पाठक और शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है तथा तीन शिक्षकों का इंक्रीमेंट भी रोका गया है।
बलौदाबाजार। कुत्ते का जूठा भोजन स्कूली विद्यार्थियों को खिलाने के मामले में दो दिनों पहले हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूछा था कि इसमें कितने दोषी शिक्षकों और एवं अन्य के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है? इस मामले में अगली सुनवाई से पहले ही जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए प्रधान पाठक और एक अन्य शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है तथा तीन अन्य शिक्षकों का इंक्रीमेंट रोका गया है। कुत्ते का जूठा भोजन परोसने के मामले में कलेक्टर दीपक सोनी के प्रस्ताव पर कार्यवाही करते हुए स्कूल के प्रभारी प्रधान पाठक एवं एक शिक्षक क़ो निलंबित कर दिया गया है वहीं तीन अन्य शिक्षकों की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया है।
जारी आदेशानुसार विकासखंड पलारी अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लच्छनपुर में 28 जुलाई क़ो रसोईयो द्वारा बनाए गये मध्यान्ह भोजन की सब्जी क़ो आवारा कुत्ते द्वारा जूठा कर दिये जाने के बाद भी रसोइया एवं प्रधानपाठक द्वारा जानबूझकर परोसे जाने की शिकायत को छुपाने क़ा प्रयास किया गया और 84 बच्चों क़ो मध्यान्ह भोजन सेवन पश्चात् गुपचुप तरीके से एंटी रेबीज़ टीका भी लगवाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस घटनाक्रम मे संस्था में स्कूल के प्रभारी प्रधानपाठक नेतराम गिरि एवं शिक्षक एल बी वेदप्रकाश पटेल क़ो प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने तथा कर्तव्य में घोर लापरवाही एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत मानते हुए संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में प्रधानपाठक नेतराम गिरि व शिक्षक वेदप्रकाश पटेल का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिमगा नियत किया गया है।
तीन की रुकी वेतन वृद्धि:–
इसके साथ ही संस्था में पदस्थ शिक्षक एलबी रविलाल साहु, शिक्षक एलबी नेमीचंद बघेल एवं शिक्षक एलबी नामप्यारी ध्रुव के द्वारा जानबूझकर तथ्य क़ो छिपाने हेतु सहयोग करने के कारण आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया है।
हाईकोर्ट ने मांगा हैं जवाब:–
इस मामले में पूर्व में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लच्छनपुर में 28 जुलाई 2025 को मध्यान भोजन की पकी हुई सब्जी को आवारा कुत्ते द्वारा जूठा कर देने तथा उसी भोजन को 84 बच्चों को खिलाने के मामले में एसडीएम पलारी की अध्यक्षता में जांच टीम गठित करवा तथ्यों के आधार पर मध्याह्न भोजन के संचालन से जय लक्ष्मी स्वच्छता समूह को पूर्व माध्यमिक शाला लच्छनपुर के संचालन से अस्थाई रूप से पृथक कर दिया गया था। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान पाठक और संकुल समन्वयक को कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
2 दिनों पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस घटना पर संज्ञान ले लिया और चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने इस पर तीखी नाराजगी जताते हुए इसे अत्यंत गंभीर लापरवाही और अमानवीय कृत्य करार दिया। इस मामले में पहले बलौदा बाजार जिला प्रशासन ने केवल मध्याहन भोजन का संचालन करने वाले समूह को अस्थाई तौर पर मध्याह्न भोजन के संचालन के कार्य से पृथक किया था और प्रधान पाठक तथा संकुल समन्वयक को नोटिस जारी किया था।
पर हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए सीधे प्रश्न कर दिया कि दोषी स्व सहायता समूह और शिक्षकों पर क्या कार्यवाही हुई है, उन्हें क्या सजा दी गई है? क्या बच्चों को वैक्सीनेशन और मुआवजा प्रदान किया गया है? 19 अगस्त तक शिक्षा सचिव से इस मामले में हलफनामा देकर जवाब देने के निर्देश देते हुए पूछा गया था कि इस गंभीर घटना पर प्रशासन की क्या कार्यवाही और तैयारी है? इसके बाद जिला प्रशासन को और विभाग को निलंबन की कार्यवाही करनी पड़ी।