चकरभाठा पुलिस ने ग्राम बोड़सरा में मेला स्थल के पास ही अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से बिक्री करने हेतु रखे 36 पांव पॉलीथिन में रखे 9 लीटर महुआ शराब कीमती 1800 रुपए एवं बिक्री रकम 550 रुपए किया गया जप्त।
बिलासपुर। वर्तमान में दिनांक 2.अप्रैल से 4 अप्रैल तक ग्राम बोड़सरा में मेला का आयोजन हो रहा है, मेले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह द्वारा व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्राम बोड़सरा में मेला स्थल के पास एक व्यक्ति द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से महुआ शराब रखकर बिक्री करने की सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को अवगत कराते हुए उनके निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक रश्मित कौर चावला के मार्गदर्शन में तत्काल मेला स्थल में ड्यूटी कर रहे थाना प्रभारी उत्तम साहू एवं स्टाफ द्वारा व्यक्ति के घर ग्राम बोड़सरा में घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। व्यक्ति के कब्जे से 36 पाव प्लास्टिक पन्नी में भरा हुआ 9 लीटर महुआ शराब कीमती 2350 रुपए एवं बिक्री रकम 550 रुपए जप्त कर व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अनुसार कार्यवाही कर रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।प्रकरण की उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा उत्तम कुमार साहू, प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह, आरक्षक भागवत चंद्राकर, रामकुमार बघेल, एवं महिला आरक्षक प्रियंका सिंह, का विशेष योगदान रहा।