Blog

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारी एवं सदस्यों को लूटपाट कर उगाही करने का मामला…मिली 7-7 साल की सश्रम कारावास की सजा

दवाई दुकान में घुसकर अश्लील गाली गलौच और मारपीट करने का मामला

फिर लूटपाट करते हुए एक लाख रुपए की उगाही की

जांजगीर-चाम्पा ।दरअसल यह घटना वर्ष 2021 थाना बम्हनीडीह क्षेत्र का मामला है, जिसमें आरोपी भूपेन्द्र रात्रे उम्र 31 साल सा० बोकरामुडा बलौदा , लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा उम्र 29 साल सा० भनपुरी रायपुर, तरुण कुमार उम्र 23 साल सा० भनपुरी रायपुर, कृपाण बघेल उम्र 26 साल सा० दीनदयाल कालोनी रायपुर , भोल कश्यप उम्र 29 साल सा० मलदा थाना हसौद जिला शक्ति और रामपल कश्यप उम्र 24 साल सा० ग्राम जमडी थाना हसौद जिला शक्ति ने एक राय होकर 27 अगस्त 21 को दोपहर के आस पास आवेदक के कीटनाशक दवाई दुकान में घुसकर अश्लील गाली गलौच करते हुए, मारपीट करना, लूटपाट करते हुए एक लाख रुपए की उगाही किया गया था। प्रकरण का विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश न्यायालय जांजगीर किया गया।
न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा में दोष सिद्ध पाए जाने से उपरोक्त अभियुक्तगणों को भा.द.सं. की धारा 147, 148, 452, 323 (तीन बार), 386 के प्रत्येक अपराध के लिये 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200/- रूपये के अर्थदण्ड एवं प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये 15 दिवस के साधारण कारावास तथा अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 397 के अपराध हेतु 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम के लिये प्रत्येक अभियुक्त को 1 माह के साधारण कारावास तथा अभियुक्त भोला कश्यप को धारा 25(1) (1-ख) (ख) आयुध अधिनियम 1959 के अपराध हेतु 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200/- रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15 दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मामले की पैरवी योगेश गोपाल अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर द्वारा किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *