जानें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है

सड़क सुरक्षा माह 2025
बिलासपुर। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) एक प्रकार का बीमा है जो वाहन मालिक को कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। यह बीमा पॉलिसी थर्ड पार्टी (यानी, वाहन के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति) को होने वाले नुकसान या हानि को कवर करती है। यह इंश्योरेंस भारत में मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत अनिवार्य किया गया है।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या कवर करता है
👉यदि आपके वाहन के कारण किसी तीसरे व्यक्ति को चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह बीमा उस नुकसान की भरपाई करता है।
👉 मृत्यु के मामले में पीड़ित के परिवार को मुआवजा दिया जाता है।
👉 चोट के मामले में चिकित्सा खर्चों का भुगतान किया जाता है।
👉यदि आपके वाहन के कारण किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति (जैसे वाहन, दुकान, घर आदि) को नुकसान पहुंचता है, तो बीमा उस नुकसान की भरपाई करता है।
👉अधिकतम मुआवजे की सीमा आमतौर पर पॉलिसी में तय की जाती है (जैसे ₹7.5 लाख तक)।
👉यदि दुर्घटना के कारण कोई कानूनी मामला या जुर्माना लगता है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसे भी कवर कर सकता है।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या कवर नहीं करता है?
👉आपके वाहन को हुए नुकसान या चोरी।
👉आपके वाहन के ड्राइवर या मालिक को लगी चोट या मृत्यु।
👉किसी प्राकृतिक आपदा, दंगों, या आग से आपके वाहन को हुए नुकसान।
👉व्यक्तिगत दुर्घटना कवर (इसे अलग से लेना होता है)।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों जरूरी है
👉यह वाहन मालिकों को कानूनी दंड से बचाता है, क्योंकि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाना कानूनन अपराध है।
👉यह वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि दुर्घटना के दौरान भारी मुआवजे की रकम आपको अपनी जेब से न चुकानी पड़े।
👉थर्ड पार्टी को न्याय और मुआवजा दिलाने में मदद करता है।
👉बिना बीमा वाहन चलाना गैरकानूनी है और इसका सख्त दंड है।
मोटर व्हीकल एक्ट
धारा 196 –
अगर कोई व्यक्ति बिना वैध इंश्योरेंस के वाहन चलाता है तो पहली बार उल्लंघन करने पर 2,000 तक का जुर्माना
3 महीने तक की जेल, या
दूसरी बार या बार-बार उल्लंघन करने पर 4,000 तक का जुर्माना हो सकता है।
क्या आपने अपने वाहन का इंश्योरेंस कराया है यदि नही तो तुरंत इंश्योरेंस कराए ,बिना इंश्योरेंस के वाहन न चलाए।
🙏
रोहित मालेकर
निरीक्षक
थाना सिविल लाइन
रायपुर