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जीपीएम पुलिस की बड़ी सफलता – 160 किलो गांजा तस्करी मामले में 04 आरोपियों को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं डेढ़-डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा

थाना गौरेला द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के एक गंभीर प्रकरण में चार आरोपियों को न्यायालय से कठोर सजा दिलवाने में सफलता प्राप्त हुई है। यह मामला अपराध क्रमांक 524/2023 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। मामले में माननीय विशेष न्यायालय, एनडीपीएस कोर्ट बिलासपुर द्वारा चारों आरोपियों को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,50,000/- (डेढ़ लाख रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की भी व्यवस्था की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 06 दिसंबर 2023 को थाना गौरेला को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो चारपहिया वाहनों में भारी मात्रा में गांजा अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा खोडरी रेलवे फाटक के पास घेराबंदी कर ब्रेजा कार क्रमांक CG13 AB 5967 और CG04 NQ 8105 को रोका गया। तलाशी लेने पर दोनों वाहनों से कुल 160 किलो गांजा बरामद किया गया, जो आरोपीगण अवैध रूप से परिवहन कर रहे थे।

गिरफ्तार आरोपीगण:
1. सोनू राठौर पिता महेश राठौर, उम्र 24 वर्ष
निवासी – ग्राम पाटन, थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2. प्रदीप पटेल पिता स्व. आशीष पटेल, उम्र 31 वर्ष
निवासी – ग्राम कुशालपुर, थाना पुरानी बस्ती, जिला रायपुर (छ.ग.)
3. विश्वनाथ राठौर पिता शिवकुमार राठौर, उम्र 29 वर्ष
निवासी – ग्राम अमगवां, थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
4. किशन पटेल पिता रामकिशोर पटेल, उम्र 22 वर्ष
निवासी – ग्राम सेमरा, थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.)

पुलिस द्वारा मौके पर ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बरामद गांजा को विधिवत जब्त कर मामले की विवेचना प्रारंभ की गई।

न्यायालयीन निर्णय:

माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट, बिलासपुर ने विचारणोपरांत चारों आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1.5 लाख का अर्थदंड सुनाया है। साथ ही इस अपराध में प्रयुक्त दोनों वाहनों को राजसात करने के आदेश भी पारित किए गए हैं।

विवेचना एवं अभियोजन:
• इस संपूर्ण प्रकरण की सशक्त विवेचना उपनिरीक्षक श्री सनत कुमार मांत्रे द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक श्री सौरभ सिंह के मार्गदर्शन में की गई।
• न्यायालय में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सूर्यकांत शर्मा द्वारा प्रभावशाली ढंग से की गई, जिसके फलस्वरूप आरोपियों को कठोर सजा दिलाई जा सकी।

यह सफलता न केवल जीपीएम पुलिस की सतर्कता का प्रमाण है, बल्कि नशा तस्करी के विरुद्ध पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति की भी पुष्टि करती है। पुलिस अधीक्षक श्री एस. आर. भगत ने इस सफलता पर पूरी टीम को बधाई दी है एवं आमजन से अपील की है कि नशीले पदार्थों से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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