झूठे केस में फंसवाने की धमकी देने वाले आरक्षक को एसएसपी ने किया निलंबित
जमीन संबंधी मामले में आरक्षक ने अनावेदक पक्ष को फसाने और गिरफ्तार कर जेल भेज देने की धमकी दी। जिस पर एसएसपी ने आरक्षक को निलंबित कर दिया है।
Durg दुर्ग। जमीन संबंधी शिकायत में झूठे केस में फंसाने और जेल भेजने की धमकी देने के मामले में आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। मामले में विवेचना करने वाले आरक्षक के द्वारा संदिग्ध आचरण करने पर यह कार्यवाही एसएसपी विजय अग्रवाल ने की है।
पूरा मामला थाना सुपेला से जुड़ा है। बुधारु राम यादव पिता स्व. दीनदयाल यादव निवासी सुभाष चौक सुपेला पुरानी बस्ती थाना सुपेला द्वारा अपने कब्जे की भूमि को अनावेदक पक्ष शिखर नायक व अन्य द्वारा अपने नाम पर पंजीयन व कब्जा करने संबंधी थाना सुपेला में प्रस्तुत शिकायत की जांच की जा रही थी। जांच कार्रवाई के दौरान कर्तव्य से परे जाकर अनावेदक को झूठे केस में फंसाने,गिरफ्तार कराने की धमकी देकर संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करने के लिए आरक्षक क्रमांक 815 हरेराम यादव 13 वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कोरबा वर्तमान में तैनाती रक्षित केंद्र जिला दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन के साथ ही आरक्षक हरे राम यादव की सेवाएं 13वीं वाहिनी मुख्यालय छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कोरबा को वापस कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उसे जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सेनानी तेरहवीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को भी मामले की जानकारी भिजवाई गई है।