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तालाब को पाटने वालों पर सख्त हुआ प्रशासन… SDM ने आयुक्त को तालाब को उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए जारी किया ज्ञापन

बिलासपुर। न्यायालय अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) के आदेश दिनांक 27/12/24 के अनुसार अनावेदकगण को मौजा कोनी स्थित भूमि खसरा नं 126 “पानी के नीचे” तथा “तालाब” को मूल स्वरूप में परिवर्तित कर सात दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था, आदेश के 7 दिवस के बाद भी अनावेदकगण के द्वारा तालाब को उसके मूल स्वरूप में ना लाने पर SDM ने नगर निगम आयुक्त को तालाब को उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए ज्ञापन जारी किया है।
साथ ही यह भी लिखा है कि कार्यवाही में उपगत खर्च अनावेदक से वसूला जाए.

बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने पिछले माह नगर निगम क्षेत्र के तालाबों की जांच एसडीएम पीयूष तिवारी के द्वारा कराई थी, जिसमें यह बात सामने आयी कि ग्राम कोनी खसरा नंबर 126 रकबा 0.299 हेक्टेयर जो कि वर्तमान में हजारी प्रसाद पिता रामप्रसाद के नाम पर दर्ज है, यह जमीन मिसल के कालम 4 में ‘पानी के ऊपर ‘ मद में दर्ज है और वाजिबुल अर्ज के कालम 2 में ‘तालाब ‘ दर्ज है.

एसडीएम ने तहसीलदार से जाँच कर स्पष्ट प्रतिवेदन मंगाया, जांच में तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार यह सिद्ध हुआ कि अनावेदक व्यासनारायण पाण्डेय पिता रामचरण तथा सुरेंद्र पाण्डेय पिता रामलाल के द्वारा तालाब को पाट कर खेत बनाया गया है।


अनुविभागीय अधिकारी ने भू राजस्व संहिता की धारा 242 के तहत मामला दर्ज करते हुए अनावेदकों से जवाब लिया जवाब में अनावेदकों ने भी यह स्वीकार किया कि उन्होंने तालाब की जमीन को पाट कर खेत बनाया है, बाकी जवाब संतोषप्रद ना होने के कारण छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 242, 253 के तहत अनावेदकों पर 25000रु का जुर्माना अधिरोपित किया और तालाब को उसके मूल स्वरूप में लाने का आदेश पारित किया,साथ ही अपने आदेश में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि 7 दिवस के भीतर तालाब को उसके मूल स्वरूप में नहीं लाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी.

उक्त आदेश की अवहेलना होने पर कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए sdm को तालाब को मूल स्वरूप में लाने के निर्देश दिए जिसपर उन्होने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन जारी किया है ।

कलेक्टर बिलासपुर के निर्देशन एवं एसडीएम बिलासपुर के मार्गदर्शन में राजस्व अमले ने किया शासन हित में एक और बड़ा काम
तालाब को फिर से लाया जा रहा है मूल स्वरूप में

प्रशासन इन दिनों कलेक्टर एवं एसडीएम के निर्देशन में शासकीय भूमि एवं निस्तार की भूमि को लेकर काफी सख्त हो गई है एवं ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही कर रही है। इसी तारतम्य में कोनी में एक व्यक्ति द्वारा वाजिब उल अर्ज में दर्ज तालाब को पाट दिया गया था। जिसे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) बिलासपुर पीयूष तिवारी द्वारा आदेश कर वापस मूल स्वरूप में लाने के लिए आदेश पारित किया गया था जिसके परिपालन में प्रशासन द्वारा उक्त भूमि को वापस उसके मूल स्वरूप में लाया जा रहा है।

इस कार्यवाही में मौके पर नायब तहसीलदार विभोर यादव , तोप लाल सिदार,निगम जोन कमिश्नर भूपेंद्र उपाध्याय , ई ई नगर निगम सुरेश शर्मा, अतिक्रमण प्रभारी प्रवीण शर्मा के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है। आगे भी ऐसी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। शासन हित में राजस्व विभाग यह कदम काफी सराहनीय है।

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