दो मामले में चाकूबाजी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर।मुंगेली/बीच में रास्ता रोककर जातिसूचक गाली देकर मारपीट करने वाले आरोपियों को मुंगेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।पकड़े गए आरोपी दो मामले में आरोपी है।
मुंगेली पुलिस ने बताया कि प्रार्थी राजू बंजारे बेडापारा लोरमी चिल्फी ने रिपार्ट दर्ज कराया कि शेखर काठले से साथ ग्राम कठौतिया जा रहे थे तभी शाम करीब 7 बजे ग्राम साल्हेघोरी के स्कूल के पास मेन रोड पहुंचे थे । इसी वक्त रोड में ग्राम साल्हेघोरी के दादू साहू, मनोज, रामपाल निर्मलकर और अन्य सभी मिलकर मोटर सायकल को जबरदस्ती रोक दिये और नाम पता पूछने लगे। तब उन्होंने अपना नाम राजू बंजारे जाति सतनामी होना बताया। तभी उक्त चारो व्यक्ति जातिसूचक गाली गलौच देते हुए जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद चारो में मिलकर लाठी-डण्डा और चाकू से जानलेवा हमला करने लगे ।जिससे प्रार्थी और उनके साथी शेखर काठले दोनों को चोट आई है।आरोपियों का मन इतने में भी नहीं भरा तो उन्होंने बाइक को भी तोड़फोड़ दिया। घटना की रिपोर्ट पर चिल्की थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसमें विवेचना के दौरान गवाहों से पूछताछ एवं साक्ष्यों में आये तथ्यों के आधार पर को उक्त प्रकरण में एससी/एसटी एक्ट की धारा जोड़ी गई। प्रकरण में फरार आरोपियों में रामकृपाल निर्मलकर उम्र 30 वर्ष,देवा साहू उर्फ दादू उम्र 29 वर्ष, और मनोज यादव उम्र 23 वर्ष सभी निवासी साल्हेघोरी चिल्फी की गिरफ्तारी की गयी।
इसी क्रम में प्रार्थी जितेन्द्र चेलकर अमलडीही लोरमी मुंगेली ने थाना चिल्फी में रिपार्ट दर्ज कराया कि छोटा भाई तथा भतीजा साहिल, रंजित, मुकेश घूमने ग्राम साल्हेघोरी गये थे जहां शाम करीब 05-06 बजे ग्राम साल्हेघोरी के दादू, मनोज यादव, रामपाल उर्फ रामेपाल विवाद झगड़ा करने की सूचना पर प्रार्थी कैलाश, हरीश, जयचंद के साथ ग्राम साल्हेघोरी पहुंचकर विवाद झगड़ा करने से मना करने पर सभी एक राय होकर हाथ, मुक्का से तथा योगेन्द्र साहू ने पीछे से अपने पास रखे किसी धारदार चाकू जैसे वस्तु से मारपीट कर घायल कर दिया है। एवं प्रकरण में आरोपियोंए रामेपाल निर्मलकर पिता शंकर लाल उम्र 30 वर्ष,. देवा साहू उर्फ दादू पिता शंकर लाल साहू उम्र 29 वर्ष और मनोज यादव पिता बाबू लाल यादव उम्र 23 वर्ष सभी निवासी साल्हेघोरी चिल्फी की विधिवत गिरफ्तारी की गयी।