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नशे की धुत्त में रहने वाला पंचायत सचिव निलंबित

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के कार्यों के लापरवाही बरतने एवं आदेशो का पालन नहीं करने पर सीईओ ने कार्यवाही की

बिलासपुर /बिल्हा विकासखंड के ग्राम खैरखुण्डी के पंचायत सचिव मनहरण लाल सांडे द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के महत्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने एवं उच्चाधिकरियों के आदेशो का पालन नहीं करने पर सीईओ जिला पंचायत द्वारा पंचायत सचिव मनहरण लाल सांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।जिला पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार 30 जनवरी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के नाम निर्देशन केन्द्र पंचायत भवन लखराम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ड्युटी में कार्यरत पंचायत सचिव मनहरण लाल सांडे नशे की हालत में पाया गया। उक्त कृत्य के लिये मनहरण लाल साडे, पंचायत सचिव को छ.ग. पंचायत आचरण नियम 1998 एवं छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से सीईओ जिला पंचायत द्वारा निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में ग्राम पंचायत खैरखुण्डी का अतिरिक्त प्रभार अशोक कुमार दुबे, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत परसाही जनपद पंचायत बिल्हा को सौंपा गया है। मनहरण लाल सांडे, पंचायत सचिव का मुख्यालय निलंबन अवधि में जनपद पंचायत बिल्हा निर्धारित रहेगा तथा उक्त अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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