पिता के निधन के बाद बेटी को नहीं मिली अनुकंपा नियुक्ति, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांगा न्याय, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
खासखबर बिलासपुर। पिता की मौत के बाद बेटी द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत में प्रस्तुत अभ्यावेदन 45 दिन में निराकृत करने के निर्देश दिए हैं।
जनपद पंचायत मस्तूरी में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ विजय श्रीवास्तव की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई। उनकी बेटी शुभांगी श्रीवास्तव ने जनपद पंचायत मस्तूरी में अपनी अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। 20 जनवरी 2021 को मिले इस आवेदन की अनुशंसा जनपद पंचायत ने कर दी। इसके साथ यह आवेदन जिला पंचायत बिलासपुर को अग्रेषित कर दिया गया। जिला पंचायत बिलासपुर को आवेदन मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस अरविन्द सिंह चन्देल की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को जिला पंचायत में अभ्यावेदन देने और इसके मिलते ही जिला पंचायत को 45 दिन के भीतर इसका विधिवत निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।