बछड़े को क्रुरतापुर्वक मारने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार

पशुक्रुरता अधिनियम 1966 की धारा 11 आरोपियो के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी
बिलासपुर /मुंगेली ।
खार में गाय के बछड़े
की मुंडी फेंकने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।पकड़े गए आरोपियों के पुलिस को बताया कि होली के त्योहार को लेकर गौ मांस की बिक्री करने काम किए थे।
एसपी भोजराम पटेल ने बताया कि मुंगेली जिले के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत हेड़सपुर (नवागांव) खार में गाय के बछड़े को अज्ञात व्यक्तियों ने निर्दयता पूर्वक वध करके सिर धड़ से अलग कर दिया था। जिसकी सूचना मनीष वैष्णव पिता चंद्र किशोर वैष्णव निवासी खैरवार ने पुलिस को दी।इसी बीच बजरंग दल एवं संगठन ने भी पुलिस को गाय के बछड़े की मुंडी मिलने की सूचना दी। खबर पाकर पुलिस मौके पर जाकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने देखा कि हेड़सपुर खार में एक बछड़े का शव क्षत-विक्षिप्त हालत में पड़ा हुआ है।सिटी कोतवाली पुलिस ने पशुक्रुरता अधिनियम 1966 की धारा 11 के तहत् अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी। एसपी ने बताया कि गाय के बछड़े की हत्या करने वाले फरार आरोपियों को किसी भी हाल में पकड़ा जाए।एसपी के निर्देश के बाद आरोपियो की खोजबीन शुरू हुई । जिसमें साइबर सेल के अलावा आसपास के सीसीटीवी और मुखबिर को लगाए गए। इसी बीच पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर एक युवक से बारिकी से पूछताछ किया गया,जिसमें खुलासा हुआ कि कोई एक नहीं बल्कि इस मामले में 8 आरोपियों की संलिप्तता है।

तब मुंगेली पुलिस ने एसपी के निर्देश पर कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों के ठिकाने पर दबिश दी. इसमें बबला उर्फ राजेश पिता मुंगेली दिवाकर उम्र 42 वर्ष हेड्सपुर, जितू उर्फ जीतराम बारले पिता बैसाखु बारले उम्र 65 वर्ष ग्राम करहुल पुलिस सहायता केन्द्र लिमतरा बलौदाबाजार ,प्रदीप मसीह पिता कृष्णारास उम्र 50 वर्ष विश्रामपुर, पुलिस सहायता केन्द्र लिमतरा, बलौदाबाजार,प्रवीण मसीह पिता विराज मसीह उम्र 50 वर्ष विश्रामपुर, पुलिस सहायता केन्द्र लिमतरा बलौदाबाजार,सुशील जांगड़े पिता रामदास उर्फ मत्तु उम्र 40 वर्ष हेड़सपुर, मेला राम दिवाकर पिता पंचु दिवाकर उम्र 31 वर्ष रामाकापा ,मनोज दिवाकर पिता श्याम लाल दिवाकर उम्र 40 वर्ष रामाकापा और अशोक उर्फ बैहा पिता बेदू खाण्डे उम्र 50 वर्ष रामाकापा को अलग-अलग स्थान से घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया।जिन्होने अपराध करना स्वीकार किया।
होली में बछड़े का।मांस उपभोग और बिक्री करने के उद्देश्य से मारे थे
एसपी ने बताया कि आरोपियों ने होली के अवसर पर बछड़े को मार कर बछड़े का मांस का उपभोग एवं विक्रय करने के उद्देश्य से घटना को अंजाम दिए थे। आरोपियों ने घटना को स्वीकार करने पर आरोपियो से घटना में शामिल हथियार को जप्त कर आरोपियो को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
बोले एसपी भोजराम कड़ी कार्यवाही होगी,और गौ हत्या करने वालो सावधान रहो नहीं तो सीधे होगी जेल
एसपी भोजराम पटेल ने बताया कि गौ हत्या
करने वालो पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और गौ की तस्करी करने वालो के खिलाफ भी अभियान चलाकर कार्यवाही किया जायेगा।इसके साथ ही पुलिस के माध्यम से अपील की जा रही है कि गौ तस्कर सावधान रहे अन्यथा जेल की हवा खानी पड़ेगी।
पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की रही भूमिका
उक्त कार्यवाही मे उपनिरीक्षक गिरजाशंकर यादव थाना प्रभारी सिटी कोतवाली, उपनिरीक्षक नंद लाल पैकरा सायबर सेल प्रभारी, उपनिरी. शोभा यादव, सउनि ईश्वर राजपूत, प्र.आर. दयाल गवास्कर, लोकेश राजपूत, यशवंत डाहिरे, रवि जांगड़े आर. भेषज पाण्डेकर, राजू साहू, अतुल ठाकूर, गिरीराज सिंह, महेन्द्र ठाकुर, हेमसिंह ठाकुर, योगेश यादव, अजय चन्द्राकर, राकेश बंजारे, टेकसिंह साहू, विकास ठाकूर, मणिशंकर शुक्ला म.आर. वृंदा पंद्राम, बबीता श्रीवास, भगवती योगी, सुनीता जगत की अहम भुमिका रही।
बजरंग दल,हिन्दू संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घटना की कड़ी निंदा की
बछड़े का मुंडी मिलने से मुंगेली जिले में हड़कंप मच गया था।जिसको लेकर नाराज हिंदू संगठन,बजरंग दल और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और बछड़े की हत्या करने वालो के खिलाफ नाराजगी जताई।