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बेलतरा हाई स्कूल भवन से 2.87 लाख की सामग्री उखाड़ने का मामला… पूर्व सरपंच पति और प्राचार्य पर एफआईआर दर्ज,

बिलासपुर – थाना रतनपुर पुलिस ने शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर मामले में पूर्व सरपंच पति रामरतन कौशिक एवं तत्कालीन बेलतरा हाई स्कूल की प्राचार्य कावेरी यादव के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। गौरतलब है कि शासकीय हाई स्कूल बेलतरा, विकासखंड बिल्हा, जिला बिलासपुर के नव-निर्मित भवन से बिना किसी शासकीय आदेश अथवा सूचना के भवन में लगी कीमती सामग्रियों को उखाड़कर अन्यत्र उपयोग में लाया गया। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2025 को थाना रतनपुर में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध किया गया था। जांच में यह तथ्य सामने आया कि स्कूल भवन में लगे दरवाजे, खिड़कियां, ग्रील, रोशनदान, चैनल गेट एवं फर्श में प्रयुक्त पत्थर को तोड़कर निकाल लिया गया, जिससे भवन को भी क्षति पहुंची। इन सामग्रियों की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 87 हजार रुपये आंकी गई है। इस कृत्य से शासकीय संपत्ति को नुकसान होना पाया गया। थाना रतनपुर पुलिस द्वारा शिकायत की जांच के बाद आरोपी रामरतन कौशिक एवं तत्कालीन प्राचार्य कावेरी यादव के विरुद्ध धारा 427 एवं 34 भारतीय दंड संहिता तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने मामले को विवेचना में लेते हुए आवश्यक साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने बताया कि इस घटना की जानकारी विभाग को समाचार पत्रों एवं विभागीय प्रतिवेदनों के माध्यम से मिली थी। प्रारंभिक स्तर पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि शासकीय संपत्ति को नुकसान किसके द्वारा पहुंचाया गया, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की गई। मामले से संबंधित कुल 74 पृष्ठों के दस्तावेज पुलिस को सौंपे गए हैं। इस प्रकरण की सूचना लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर तथा कलेक्टर बिलासपुर को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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