मनेंद्रगढ़ कलेक्टर की कार्यवाही नियम विरुद्ध…..जिला कलेक्टर को नियमों ज्ञान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण

जिला संयोजक सहित हड़ताली कर्मचारियों के निलंबन की दमनात्मक कार्यवाही पर प्रतिक्रिया रोहित तिवारी प्रदेश अध्यक्ष
बिलासपुर।छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल के दूसरे दिन मनेंद्रगढ़ जिले के कलेक्टर डी राहुल व्यंकट द्वारा जिला संयोजक गोपाल सिंह एवं अन्य कर्मचारियों पर दमनात्मक कार्यवाही निन्दनीय एवं प्रशासनिक आतंक का श्रेणी में आता है उक्त बयान छग प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने प्रेस नोट जारी कर किया, रोहित तिवारी ने बताया कि मनेंद्रगढ़ कलेक्टर डी राहुल व्यंकट ने नियम विरुद्ध बिना नोटिस के उक्त कर्मचारियों को निलंबन आदेश जारी किया है जो कि कलेकटर के अधिकार क्षेत्र के बाहर है भारत सरकार के द्वारा जारी सेवा नियम अनुसार नियोक्ता ही दंड देने का अधिकार होता है परन्तु अल्प ज्ञान और अहंकार में कलेक्टर द्वारा जिन कर्मचारियों को निलंबित किया उनके नियोक्ता उनके विभाग के अधिकारी है, सिविल सेवा नियम कलेक्टर को निलंबन प्रस्तावित करने का अधिकार देता है ना कि निलंबन आदेश जारी करने का, रोहित तिवारी ने शासन से मांग की है कि जिला कलेकटर जैसी पद पर पदभार आदेश जारी करने के पूर्व अल्प ज्ञान वाले अधिकारियों को जिले का प्रभार नहीं दिया जाए ।रोहित तिवारी ने कहा कि यदि नियम विरुद्ध आदेश को मूलतः निरस्त नहीं किया गया तो आगामी समय उग्र आंदोलन होगा।