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मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी के लिए वकील नहीं करेंगे पैरवी,अधिवक्ता संघ ने ली शपथ

6 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म कर हैवानियत करते हुए हत्या करने वाले आरोपी चाचा को 22 अप्रैल तक न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। वहीं दुर्गा अधिवक्ता संघ ने आरोपी का केस नहीं लड़ने और उसे कोई कानूनी मदद प्रदान नहीं करने के संबंध में एक मत होकर शपथ ली है।

दुर्ग। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी की पैरवी दुर्ग का कोई अधिवक्ता नहीं करेगा। दुर्गा अधिवक्ता संघ ने इस संबंध में शपथ ली है। बता दे कि दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम कन्या भोज के लिए निकली थी। इसी दौरान उसके चाचा ने भी कन्या भोज के बहाने मासूम को अपने घर को बुलाया और घर की छत पर बने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मासूम से हैवानियत करते हुए उसकी हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर 22 अप्रैल तक न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।

मोहन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 6 वर्षीया मासूम बच्ची कन्या भोजन के लिए गई थी। वहां से वह घर वापस नहीं आई। आमतौर पर कन्याएं कई घरों में कन्या भोजन करती हैं। इसलिए परिजनों ने सोचा कि बच्ची किसी और घर में भोजन करने चली गई होगी। पर जब दोपहर तीन बजे तक बच्ची वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इसी बीच मोहल्ले के एक आदमी के कार की डिक्की से बच्ची की लाश मिली। तब कार मालिक को दोषी बता चाचा पीटने लगा। मोहल्ले के लोगों ने भी कार मालिक की पिटाई की। पुलिस किसी तरह उसे छुड़ाकर थाने लाई। आक्रोशित भीड़ ने उसके घर में पथराव करते हुए गाड़ी में आग लगा दी।

बाद में पुलिस को जांच के दौरान बच्ची का चप्पल उसके सगे चाचा के घर में मिला। संदेह होने पर चाचा से सख्ती से पूछताछ की गई। तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि बड़े भाई से मनमुटाव है इसलिए घटना को अंजाम दिया है। बच्ची को कन्या भोज के बहाने अपने घर के छत में बने कमरे में लेजाकर उसका मुंह दबा कर दुष्कर्म किया। दम घुटने से बच्ची की मौत हो गई। सबूत मिटाने के लिए हैवानियत के साथ बच्ची के प्राइवेट पार्ट को एसिड से डाल कर जला दिया। फिर शक दूसरे के ऊपर डालने के लिए अपने पड़ोसी के घर के सामने खड़ी कार की खुली डिक्की में शव छुपा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाकर हत्या और दुष्कर्म की पुष्टि हुई। परिजनों के अनुसार आरोपी ने क्रूरता इस कदर की थी की बच्ची का आगे और पीछे का प्राइवेट पार्ट फट गया था।

मामला सामने आने पर मोहन नगर थाना पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरतार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1), 64(2 एफ), 65(2), 66, 238 बीएनएस, पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी को अदालत में पेश कर 22 अप्रैल तक न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।

वही दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ ने इस जघन्यतम रेप और हत्याकांड के मामले में खड़ा रुख अपनाया है। अधिवक्ता संघ ने आरोपी के केस की पैरवी करने से इनकार करते हुए आरोपी का पक्ष अदालत में नहीं रखने की शपथ ली है। दुर्ग अधिवक्ता संघ ने एक मत होकर आरोपी को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता नहीं देने का निर्णय लिया है।

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