Blog

मोबाइल और घड़ी दुकान वाले नाबालिग बच्चो से कराते है काम…..बाल श्रम कानून के तहत हुई कार्रवाई…. चलाया गया अभियान

रवि भवन के विभिन्न दुकानों में नाबालिक बच्चों से बाल श्रम कराने वाले संचालकों के विरुद्ध अभियान

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही

6 नाबालिक बच्चों को किया गया रेस्क्यू

रायपुर।- प्रार्थी विपिन ठाकुर, राज्य समन्वयक एसोसियन फॉर वॉलंटरी एक्शन छत्तीसगढ़ द्वारा रवि भवन रायपुर स्थित दुकानों में बाल श्रम कराए जाने कि सूचना पर जिला प्रशासन रायपुर के निर्देशन पर नंदनी ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक, IUCAW, रायपुर के नेतृत्व में बाल संरक्षण अधिकारी श्री संजय निराला, महिला एवं बाल विकास विभाग, एवं थाना प्रभारी गोलबाजार निरीक्षक अर्चना धुरंधर, व थाना गोलबाजार पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा रविभवन स्थित दुकानों में दबिश देकर 1. तिरुपति नावेल्टी, 2. मोबाईल गैलेक्सी 3. जय मोबाईल एक्सेसरीज 4. बालाजी वॉच एवं 5. स्मार्ट मोबाईल दुकान के संचालकों द्वारा कुल 6 नाबालिक बच्चों (2 बालिका 4 बालक) से अपने दुकानों में बाल श्रम करवाते पाया गया। जिन्हें रेस्क्यू कर दुकान के संचालकों के विरुद्ध थाना गोलबाजार में अपराध क्रमांक 61/2025 धारा 146 बीएनएस, 79 किशोर न्याय अधिनियम, 3, 14 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

रेस्क्यू किए गए 4 बालकों को बाल आश्रम, कचहरी चौक, रायपुर में तथा 2 बालिकाओं को खुला आश्रय गृह, सुंदर नगर, रायपुर में संरक्षणार्थ रखा गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *