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पूर्व DEO अनिल तिवारी के डीईओ पद पर वापसी की मांग हाईकोर्ट ने की खारिज

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हाईकोर्ट ने प्रशासनिक तबादले में दखल से किया इंकार..

बिलासपुर ।जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) पद से हटाए गए डॉ. अनिल कुमार तिवारी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शासन ने उन्हें 10 जुलाई 2025 को डीईओ पद से हटाकर सहायक संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर में पदस्थ कर दिया था।मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार की बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि तबादला प्रशासनिक आवश्यकता पर आधारित है और इस स्तर पर मेरिट में हस्तक्षेप संभव नहीं है।
अनिल तिवारी की ओर से अधिवक्ता अमृत दास ने दलील रखी, जबकि शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एस.पी. काले, जितेंद्र पाल और एच.के. पांडे ने पैरवी की थी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तिवारी के अभ्यावेदन पर ट्रांसफर कमेटी तीन सप्ताह में निर्णय लेगी। इसके बाद याचिकाकर्ता आगे कानूनी उपाय करने के लिए स्वतंत्र होंगे।याचिका में अनिल तिवारी ने मांग किया था कि वर्तमान डीईओ विजय टांडे को हटाकर उन्हें पुनः बिलासपुर डीईओ पद पर पदस्थ किया जाए लेकिन हाई कोर्ट ने तिवारी को पुनः बिलासपुर डीईओ पदस्थ करने कोई आदेश नहीं दिया।

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