शराब पीकर वाहन नहीं चलाये

बिलासपुर। क्योंकि यह न केवल आपकी जान के लिए बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है।
शराब पीने के बाद मस्तिष्क की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे ड्राइवर की निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिक्रिया समय धीमा हो जाता है।
शराब का सेवन दृष्टि को धुंधला और ध्यान भंग कर सकता है।
शराब पीने से ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण खो सकता है।
शराब पीकर गाड़ी चलाने से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है।
कानूनी प्रावधान
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988)
धारा 185
यदि ड्राइवर के रक्त में अल्कोहल की मात्रा 100 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम से अधिक पाई जाती है, तो उसे दोषी माना जाएगा
पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने तक की जेल, या 10,000 तक का जुर्माना, या दोनों।
दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल तक की जेल, 15,000 तक का जुर्माना, या दोनों।
ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन
शराब पीकर वाहन चलाने के दोषी पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है।
दुर्घटना के मामले में कड़ी सजा
यदि शराब पीकर वाहन चलाने के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो भारतीय दंड संहिता (IPC) BNS के तहत अतिरिक्त धाराएं लगाई जा सकती हैं, जैसे धारा 304A/106 (लापरवाही से मौत)।
शराब पीकर वाहन चलाने से दूसरों की जान को खतरा होता है, जो नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अनुचित है। सुरक्षित ड्राइविंग समाज और परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी है।
इसलिए, शराब के सेवन के बाद वाहन चलाने से बचना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए।
शराब पीकर वाहन न चलाये,यातायात के नियमो का पालन करें
रोहित मालेकर
निरीक्षक
थाना सिविल लाइन
रायपुर