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शासकीय भूमि में अवैध प्लाटिंग और मकान निर्माण करना पड़ा भारी ….निगम का चला बुलडोजर

तिफरा और घुरू में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर सीमा क्षेत्रान्तर्गत जोन क्र.01 एवं 02 वार्ड क्र. 04 एवं 07 “ग्राम-तिफरा एवं घुरु” ग्राम-तिफरा के खसरा क्र.144 क्षेत्रफल 1.96 एकड़ भूमि स्वामी फुल बाई उर्फ पोखरा पति कुपेन्द्र कश्यप, खसरा क्र. 152/1, 152/2 रकबा क्रमश 0.396, 0.397 हेक्टेयर एवं इससे लगी शासकीय भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी जिसमें मुरूम डालकर सड़क का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण सामाग्री एवं रोड में उपयोग होने वाले मुरूम, गिट्टी को रोड़ ध्वस्त कर जप्त कर लिया गया। संबंधित को ‘छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग के तहत् नोटिस देकर आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई की गई।इस प्रकार रमनदीप सलूजा पिता परमजीत सलूजा, ग्राम-घुरू खसरा क्र.304/1, 304/2, रकबा 0.304 हेक्टेयर, पर अवैध प्लाटिंग किया जा रही थी जिस पर कार्यवाही करते हुए अवैध प्लाटिंग पर बनाई गई मुरूम रोड़ को हटाने की कार्यवाही गई। इसके अलावा ग्राम-घुरू स्थित खसरा क्र.305 क्षेत्रफल लगभग 2.00 एकड़, गोल्डन एस.एस.कॉलोनी पर ताहिर खान, मनोज सोनी, सौकत अली एवं अन्य के द्वारा अवैध प्लाटिंग कर अवैध रूप से बिना अनुमति के भवन निर्माण किया जा रहा था जिसे नोटिस देकर तत्काल निर्माण कार्य को बंद कराया गया है तथा अवैध प्लाटिंग में निर्मित सड़क, नाली, बाऊण्ड्रीवाल को ध्वस्त किया गया। विजय राजपाल द्वारा बनाये गये सांई विहार कॉलोनी में शासकीय भूमि पर निर्माणाधीन आवासा स्वामी. शुभेन्दु वर्मा, सुनीता पाठक, 3. सुरजीत सिंह,. रमाकांत मिश्रा,. रमेश गिरी, गोदवारी गुप्ता सभी निवासी सांई विहार कॉलोनी यदुनंदन नगर तिफरा बिलासपुर को धारा 322/323 के तहत् नोटिस जारी कर स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की मांग की गई है। उपरोक्त अवैध प्लाटिंग कर्ता के ऊपर भविष्य में नगर निगम की ओर से थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी।।

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