सड़क पर वाहन पार्क(नो पार्किंग) करके यातायात बाधित न करें….हो सकती है सक्त कार्यवाही

सड़क सुरक्षा माह 2025
बिलासपुर। मोटर वाहन अधिनियम, 1988के तहत एक गंभीर उल्लंघन है। यह न केवल यातायात जाम का कारण बनता है, बल्कि आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गति को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे मामलों में कानून में सख्त कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है।
कानूनी प्रावधान
धारा 122
सड़क पर ऐसा वाहन खड़ा करना जिससे यातायात बाधित हो या लोगो को असुविधा हो।
500 से 1,000 तक का जुर्माना। इसमें वाहन को हटाने (टॉइंग) का शुल्क अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।
धारा 177 (सामान्य यातायात उल्लंघन)
यातायात बाधित करने के लिए भी दंड का प्रावधान।
500 पहली बार और 1,000 बार-बार उल्लंघन पर।
धारा 201 (यातायात में बाधा डालने वाले वाहन हटाना) सड़क पर बाधा बनने वाले वाहन को ट्रैफिक पुलिस द्वारा टॉइंग किया जा सकता है। जिसका 1,000 से अधिक (शहर के अनुसार अलग-अलग)। चार्ज लिया जा सकता है।
जुर्माना और वाहन जब्ती
👉यातायात बाधित करने वाले वाहन को जब्त कर लिया जाता है।
👉वाहन छुड़ाने के लिए जुर्माना और टॉइंग शुल्क देना पड़ता है।
👉 बार-बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित हो सकता है।
यातायात के पार्किंग नियमों का पालन करें
👉केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में ही वाहन खड़ा करें।
👉खासकर व्यस्त स्थानों, मुख्य सड़कों और संकरी गलियों में।
👉यातायात संकेतों का ध्यान रखे ,नो पार्किंग” और “क्लीयरवे” क्षेत्रों को पहचानें।
यह सुनिश्चित करना प्रत्येक वाहन चालक की जिम्मेदारी है कि उनके कारण यातायात बाधित न हो
रोहित मालेकर
निरीक्षक
थाना सिविल लाइन
रायपुर