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सहकर्मी शिक्षिका से छेड़छाड़ करने वाला प्रधान पाठक निलंबित

छेड़छाड़ के आरोप सही पाए गए, शिक्षक सस्पेंड

शिक्षिका से प्रताड़ना का मामला,गोरे लाल कुर्रे निलंबित

बिलासपुर । सहकर्मी शिक्षिका से छेड़छाड़ और प्रताड़ना के गंभीर आरोपों में एक प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया है।पूरा मामला बिल्हा ब्लॉक के ग्राम पिरैया का है। यहां प्राथमिक शाला पिरैया में पदस्थ प्रधान पाठक गोरे लाल कुर्रे पर उसी स्कूल में पदस्थ एक शिक्षिका ने लगातार अनावश्यक रूप से परेशान करने, छेड़छाड़ करने और मानसिक प्रताड़ना देने की शिकायत अधिकारियों से की थी।शिकायत मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए। बिल्हा बीईओ ने मामले की विस्तृत जांच की और शिक्षिका द्वारा बताए गए आरोप तथा 4 नवंबर 2025 की घटना को सही पाया। जांच प्रतिवेदन तत्कालीन डीईओ विजय टांडे को सौंपा गया, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की गई।जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिक्षक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के खिलाफ है। नियमों के उल्लंघन और गंभीर आरोपों को देखते हुए गोरे लाल कुर्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवार निर्धारित किया गया है।शिक्षक पर लगे गंभीर आरोपों और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि शिक्षा संस्थानों में अनुशासन और मर्यादा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में इस फैसले को लेकर चर्चा जारी है।

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