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सेवा नियमों के उल्लंघन पर निलंबित किए गए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को किया गया बहाल

सेवा नियमों के उल्लंघन पर शिक्षा विभाग की एक लिपिक और दो महिला भृत्यों को निलंबित कर दिया गया था। खास बात यह है कि तीनों एक ही स्कूल में पदस्थ थे। जवाब प्रस्तुत करने और बहाली के लिए निवेदन करने के पर कड़ी चेतावनी देकर उन्हें बहाल किया गया है।

Bilaspur बिलासपुर। सेवा नियमों के उल्लंघन पर निलंबित किए गए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को बहाल किया गया है। स्वेच्छाचारिता एवं सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर स्कूल शिक्षा विभाग की एक लिपिक और दो भृत्यों को निलंबित कर दिया गया था। खास बात यह है कि निलंबित तीनों कर्मचारी एक ही स्कूल के थे। डीईओ के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन के जवाब और निलंबन से बहाली के निवेदन के बाद तीनों को बहाल किया गया।

सुषमा पांडे सहायक ग्रेड–3 कार्यालय प्राचार्य शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जरहाभांठा सिंधी कॉलोनी बिलासपुर और उसी स्कूल की भृत्य रश्मि वर्मा और गीता राही को स्वेच्छाचारिता एवं सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर निलंबित कर दिया गया था। तीनों ने 21 अप्रैल को जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखते हुए जवाब पेश किया और निलंबन से बहाल किए जाने हेतु निवेदन प्रस्तुत किया।

तीनों के जवाब का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत तीनों को अपने किए गए कृत्य की भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की कड़ी चेतावनी देते हुए निलंबन से बहाल कर दिया गया। बहाली उपरांत सुषमा पांडे सहायक ग्रेड तीन को कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा में पदस्थ किया गया है। एवं भृत्य रश्मि विश्वकर्मा को भी कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा में पदस्थ किया गया है। भृत्य गीता राही को कार्यालय प्राचार्य शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जरहाभाठा में पदस्थ किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने यह आदेश जारी किया है।

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