स्वामी आत्मानंद के प्राचार्य नें सूचना के अधिकार के तहत नगद राशि जमा लेने से किया इनकार!
खासखबर छत्तीसगढ़ बिलासपुर।स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय पंधी विकास खण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर के प्राचार्य संजय शर्मा नें सूचना का अधिकार मामले में दस्तावेज की राशि पटाने विद्यालय पहुँचे आवेदक से नगद राशि जमा लेने से इंकार कर दिया उन्होंने आवेदक को चालान जमा कर चालान की प्रति लाने कहा। सूचना के अधिकार के नियमों का पालन नहीं किए जाने से जहाँ आवेदक को मानसिक पीड़ा झेलना पड़ रहा है वहीं शासन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 की उप धारा 4 में स्पष्ट है कि सूचना को प्राप्त करने के लिए आवेदक शुल्क भुगतान के महत्वपूर्ण तरीकों में नगद,डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक और भारतीय पोस्टल आर्डर में से कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। जिसे जन सूचना अधिकारी को स्वीकार किया जाना चाहिए।
प्राचार्य संजय शर्मा नें साफ तौर से आवेदक को कहा कि जहाँ जाकर शिकायत करना हो कर दो। मैं बिना चालान के जानकारी नहीं दूंगा।
ऐसा लगता है कि प्राचार्य या तो सूचना के अधिकार अधिनियम से वाकिफ नहीं हैं या फिर किसी और मामले का तनाव झेल रहे हैं!
फिलहाल आवेदक नें प्रथम अपील में जाने की बात कही है देखना होगा कि क्या आवेदक को प्रथम अपील में न्याय मिलेगा भी या नहीं!