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हाउसिंग बोर्ड मंगला दीनदयाल के जमीन पर अवैध अतिक्रमण मामले में पार्षद को जारी किया गया नोटिस मंच निर्माण कार्य पर SDO ने लगाई रोक

बिलासपुर = छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मंगला बिलासपुर की भूमि पर यू तो बिल्डरों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण मामले में कई बार विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जा चुका हैं, जिसमें समय समय पर विभाग द्वारा अतिक्रमण कारियो के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाती हैं, इसी प्रकार का एक और मामला सामने आ रहा है

जिसमें हाउसिंग बोर्ड दीनदयाल कालोनी मंगला के व्यवसायिक कॉम्पलेक्स के नीचे जो पार्किंग एरिया हैं उसमें बिना किसी अनुमति के पार्षद मद से मंच निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध किया है तो वहीं एक हैरानी वाली बात यह है कि नगर निगम ने इस निर्माण कार्य को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की है, क्योंकि 20%निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ही इस पर रोक लगी हुई है, नियमितः इस कार्य को नगर निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए मंच को तोड़ना चाहिए क्योंकि पार्किंग एरिया में इस प्रकार का कार्य नहीं हो सकता है, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के सहायक अभियंता ने बकायदा इस विषय पर पार्षद को नोटिस जारी किया था व इसकी सूचना नगर निगम को भी दी थी , बताते चले कि दीनदयाल कालोनी मंगला जो कि वार्ड नंबर 13 मंगला दीनदयाल नगर के अंतर्गत आता है, यहां 82 एकड़ भूमि में कालोनी विकसित की गई है जिसमें टी एन सी रेरा के नियमानुसार कालोनी विकसित की गई है जिसमें एम आई जी, एल आई जी, व ई डब्लू एस के मकान बनाया गया है, राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार कालोनी विकसित की गई है,

इस कालोनी में गार्डन, शॉपिंग कॉम्पलेक्स बनाया गया है, व कालोनी के आस पास कुछ कुछ साफ वातावरण हेतु जगहों को छोड़ा गया है चुकी जिस समय कालोनी विकसित की गई उस समय बाउंड्री वाला का प्रावधान दीनदयाल कालोनी में नहीं था इसलिए कालोनी के किनारे किनारे रोड निकालकर कुछ जमीनों पर बिल्डरों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर दिया गया है, व अपने अपने निजी खेतों में प्लॉटिंग की जा रही है, बताते चले कि जैसे जैसे कालोनी के आस पास का क्षेत्र विकसित होते जा रहा है वैसे वैसे अतिक्रमण करने वाले सक्रिय होते जा रहे हैं, कुछ लोगों द्वारा नियम विरुद्ध अपने अपने घरों में दुकान निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि नियम विरुद्ध है, कुछ लोगों द्वारा घरों को बिना अनुमति के अपने हिसाब से तैयार किया जा रहा है यह कार्य भी नियम विरुद्ध है, गार्डन एरिया में भी कुछ कुछ अवैध निर्माण किया जा रहा है, बिना किसी अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे कि शासन को आर्थिक छती पहुंचाई जा रही है, सहायक अभियंता द्वारा समय समय पर विभागीय कार्यवाही की जाती हैं लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियो व असामाजिक तत्त्वों द्वारा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी से उल्टे दुर्व्यवहार किया जाता रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है, बोर्ड की जमीनों का अवैध अतिक्रमण से कालोनी निवासीयो को भविष्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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