14 मार्च को होगी कोर्ट में लोक अदालत के तहत समन शुल्क एवं समझौता योग्य लंबित प्रकरणों की सुनवाई व निराकरण
लंबित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रकरणों का भी किया जाएगा सुनवाई एवं शीघ्र निराकरण
उल्लंघन कर्ता समस्त वाहन चालकों के मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं मैसेज एवं निराकरण के लिए की जा रही रजिस्ट्रेशन
बिलासपुर।एसएसपी रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात नियमों का उल्लंघन व उपेक्षा करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा नियमित रूप से सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है साथ ही जिले में स्थापित इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सीधे मोबाइल नंबर के माध्यम से चालान की एसएमएस की जा रही है। वहीं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से चालान की कॉपी सीधे उनके रजिस्टर्ड उनके पते पर घर प्रेषित की जा रही है। 14 मार्च 2026 को लोक अदालत के तहत मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्यवाहियों का भी निराकरण किया जाना है इस हेतु यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा लगातार 14 मार्च 2026 से 3 माह पूर्व के सभी प्रकरण का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है जिन्हें लोक अदालत के लिये प्रेषित की जाएगी। अतः ऐसे समस्त वाहन चालक जिनके पास यातायात नियमों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप बिलासपुर पुलिस के द्वारा चालान की गई है वह अविलंब यातायात पुलिस कार्यालय आकर रजिस्ट्रेशन करवा ले ताकि ऐसे प्रकरणों की शीघ्रतापूर्वक निराकरण हो सके।
ऐसे वाहन चालकों द्वारा अपने प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण को आरटीओ कार्यालय हेतु भेजी जाएगी जहां पर उसके लाइसेंस का निलंबन एवं निरस्तीकरण का नियमानुसार प्रावधान के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पुलिस के द्वारा ऐसे वाहन चालकों की वाहनों पर भी जप्ती सहित नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
दर्ज मोबाइल नम्बर पर मैसेज और व्हाट्सप करके दिया जा रहा सूचना
ऐसे वाहन चालक जिन लोगों ने अब तक अपनी ई चालान का भुगतान नहीं किया है और जिनके प्रकरण न्यायालय में ट्रांसफर हो चुके हैं उनके मामलों का निराकरण 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में किया जाएगा इस के लिए उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के मोबाइल नंबर पर लगातार मैसेज भी किया जा रहे हैं ताकि उन्हें लोक अदालत के तिथि एवं दिनांक के संबंध में पर्याप्त जानकारी सुनिश्चित हो सके एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
वाहन चालक मामले का निराकरण नहीं किये तो लाइसेंस होगा निरस्त
यातायात नियमो का उल्लंघन कर्ता वाहन चालकों को यह स्पष्ट हो कि यदि लोक अदालत में भी लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए आरोपी वाहन चालकों के द्वारा प्रयास नहीं किए जाएंगे उस स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करते हुए लाइसेंस का निलंबन एवं निरस्तीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। लोक अदालत में भी प्रकरणों का निराकरण नहीं कराने की स्थिति में पुलिस के द्वारा वाहनों की जप्ती कर उक्त वाहनों को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और ऐसे वाहनों से जुड़ी हुई सभी सेवाएं और कार्य को नियामानुसार बाधित की जा सकती है।
यातायात पुलिस की अपील,मामले का निराकरण करवाए
ऐसे समस्त वाहन चालक जिन्हें यातायात नियमों की उल्लंघन पर चालानी कार्यवाही के तहत चालान प्राप्त हुए हैं उन सभी से यातायात पुलिस बिलासपुर के विशेष अपील है कि निर्धारित समय पर अपने प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करावे ताकि किसी भी प्रकार के विधि संगत कार्यवाहियों में उन्हें प्रक्रियाओं का सामना करना ना पड़े और उक्त वाहन से सम्बंधित सेवाओं पर विपरीत प्रभाव न हो।