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धमतरी न्यायालय में पदस्थ लिपीक सत्येन्द्र प्रताप सिंह को महिला प्रताड़ना के आरोप में रायपुर कोर्ट ने ठहराया दोषी ,,,, पढ़े पूरी खबर

रायपुर/बिलासपुर = बता दें कि मुंगेली जिले के खर्रीपारा निवासी एक लड़की की शादी लगभग दस वर्ष पूर्व रायपुर जिले के एक लड़के विजय बहादुर सिंह से हुई थी, लड़के का मूल ग्राम मुंगेली जिले के ग्राम घरपुरा में है, बता दें कि शादी के एक महीने के भीतर ही दोनो मे आपस मे विवाद शुरू हो गया, लड़की के परिवारजनो की माने तो लड़के के तीन भाई व सास ससुर सभी मिलकर छोटी छोटी बातो को लेकर लड़की को परेशान करते थे, जिसपर कुछ ही दिनों में रायपुर के टिकरापारा थाने में एफ आई आर दर्ज किया गया दस साल के लंबे समय बीत जाने के बाद माननीय न्यायालय ने सत्येन्द्र सिंह व उसके परिवार वालों के ऊपर एक एक साल की सजा सुनाई है, व इस केश मे जुर्माना भी लगाया गया है।

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