दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाना ,दंडनीय अपराध है।

सड़क सुरक्षा माह 2025
यह भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) का उल्लंघन है। इस अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन पर केवल चालक और एक सहयात्री को बैठने की अनुमति है। तीन सवारी बैठाना एक दंडनीय अपराध है।
धारा 128
यह धारा स्पष्ट रूप से बताती है कि दोपहिया वाहन में केवल दो व्यक्तियों को बैठने की अनुमति है, जिसमें चालक और एक सहयात्री शामिल हैं।
धारा 177
यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे यातायात उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। इसके तहत जुर्माने का प्रावधान है।
पहली बार उल्लंघन पर जुर्माना ₹1,000 तक हो सकता है।
बार-बार उल्लंघन करने पर दंड और भी बढ़ सकता है।
किसी भी प्रकार के गंभीर दुर्घटना की स्थिति में वाहन चालक का लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है।
इस नियम का पालन क्यों ज़रूरी है
दोपहिया वाहन का डिज़ाइन केवल दो व्यक्तियों के वजन और संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया है। तीन सवारी बैठाने से वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। यह न केवल आपकी बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की भी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है।
इसलिए, यातायात नियमों का पालन करना और केवल दो सवारी रखना सभी के लिए अनिवार्य और सुरक्षित है।
रोहित मालेकर
निरीक्षक
थाना सिविल लाइन
रायपुर