11 लाख नहीं दिए तो विवाहिता को ससुराल वालो ने किया दहेज के लिए प्रताड़ित
पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का अपराध दर्ज किया
बिलासपुर। शादी में फेरे लेने से पहले दहेज के रूप में 11 लाख रुपए की मांग वर पक्ष ने की थी । लड़की पक्ष द्वारा काफी मिन्नत करने पर विवाह किया गया। इसके बाद पत्नी को घर ले जाने के बाद 11 लाख रुपए की बात को लेकर आरोपी पति अभिनव शर्मा व संगीता शर्मा, आदर्श शर्मा प्रताड़ित व मारपीट करने लगे। इस बीच आरोपी पति ने अपनी पत्नी को घर से भगा दिया। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
नेहरू चौक माली गली निवासी अल्का शर्मा पिता कुलदीप शर्मा (30) का विवाह 18 जनवरी 2023 को अभिनव शर्मा पिता मनोज शर्मा (34) एलआईजी 114, यदुनंदन नगर तिफरा निवासी के साथ सामाजिक रीतिरिवाज के साथ हुआ था। पति अभिनव पेशे से शिक्षक हैं। सास संगीता शर्मा मानव अधिकार सहायता संघ, प्रदेश अधिकार नारी शक्ति के सदस्य हैं। पुलिस के अनुसार 15 जनवरी 2022 को विवाह से पहले अल्का के माता-पिता द्वारा दामाद अभिनव व उसके परिवार वालों से दहेज के संबंध में पूछताछ की गई थी। तब लड़का पक्ष ने कोई मांग नहीं की थी। 18 जनवरी 2023 को फेरे लेने के पूर्व ही सास संगीता शर्मा, बड़ी सास राजेश्वरी शर्मा विवाह स्थल में ही बारातियों की सेवा सत्कार की बात को लेकर विवाद करने लगी। फिर अल्का के परिजन ने नगद 11 हजार रुपए दिए। लेकिन पति अभिनव की मां ने 11 लाख रुपए की मांग करते हुए कहा पहले पैसे दो, फिर फेरा लगेगा। इसके बाद पीड़िता के रिश्तेदारों द्वारा निवेदन करने पर शादी की प्रक्रिया पूरी हुई। 19 जनवरी को अल्का ससुराल चली गई। ससुराल वालों ने गृह प्रवेश की रस्म पूरी नहीं की और 11 लाख रुपए की बात निकालकर प्रताड़ित करने लगे। दहेज में घटिया क्लवालिटी का सामान देने का आरोप लगाकर आए दिन ताना मारते थे। सभी गहने को सास के पास जमा करने के लिए दबाव बनाते थे। जब पीड़िता मना करती तो पति उसके साथ मारपीट करता था। 27 फरवरी 2024 को पीड़िता अल्का को घर से बाहर निकालकर दरवाजे में ताला लगा दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ससुराल पक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। शिकायत की जांच की जा रही है।