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GRP आरक्षक अपने साले के बैंक अकाउंट में जमा करवाता था गांजा तस्करी का पैसा, तस्करी के पैसे से बनवाया मकान खरीदी लक्जरी गाड़ियां…..पिछले कई वर्षो से गांजा तस्करी में थे संलिप्त…आरोपियों की करीब डेढ करोड की संपत्ति की गई फ्रीज

अवैध मादक पदार्थ गांजा के तस्करी में शामिल जीआरपी आरक्षक व उनके परिजनो के नाम पर गांजा तस्करी की अर्जित आय से क्रय संपत्ति सफेमा कोर्ट मुम्बई द्वारा की गई फ्रीज।

छत्तीसगढ के बिलासपुर, कोरबा में आरोपियों ने बना रखी है करोडो की संपत्ति।

बिलासपुर। दिनाॅक 23.10.24 को जीआरपी थाना बिलासपुर द्वारा आरोपीगण योगेश सोंधिया एवं रोहित द्विवेदी के कब्जे से कुल 20 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जप्त कर, आरोपियो के विरूद्ध जीआरपी थाना बिलासपुर में अपराध क्रमांक 117/2024 धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना में आये तथ्यो के आधार पर पाया गया कि जी.आर.पी. थाना बिलासपुर में पदस्थ आरक्षक लक्ष्मण गाईन, मन्नु प्रजापति, संतोष राठौर एवं सौरभ नागवंषी गांजा तस्करी के अवैध कारोबार में शामिल है इनके द्वारा ट्रेन में गांजा पकड़कर, गांजा को बिक्री करने हेतु अपने सहयोगी योगेष उर्फ गुड्डु तथा श्यामधर उर्फ छोटु को उपलबद्ध कराते थे। आरोपी चारो आरक्षको द्वारा ट्रेन मेे पेट्रोलिंग चेकिंग ड्युटी में महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, गांेदिया, चांपा, सक्ति, रायगढ आदि जगहो में जाते समय अपने साथ प्राईवेट व्यक्त्यिों गुड्डु उर्फ योगेष सोंधिया तथा छोटु उर्फ श्यामधर चैधरी को साथ में लेकर जाते थे तथा ट्रेन में चेकिंग के दौरान गांजा बरामद होेने पर छोटु और गुड्डु के माध्यम से पूर्व से गांजा खरीदी के लिये बुलाये गये व्यक्तियों को ट्रेन में ही गांजा की सप्लाई कर दी जाती थी। गिरफ्तार आरोपियो के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने पर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया है।
मामले में एसपी रजनेश सिंह के नेतृत्व में नशे के अवैध तस्करो की जड तक पहूॅच कर की जा रही है फायनेनिष्यल इन्वेस्टिगेषन व ’’इण्ड-टू-इण्ड कार्यवाही’’ में आरोपी आरक्षको के द्वारा गांजे की तस्करी में शामिल रहकर अवैध रूप से अर्जित राषि को स्वयं के व बेनामी बैंक खातो में नगद व आॅनलाईन प्राप्त करते थे। आरोपियो के द्वारा अवैध रूप से अर्जित राषि से करोडो की चल-अचल संपत्ति व लक्जरी वाहन बनाई गई थी जिसे चिन्हांकित कर एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित प्रावधानो के तहत जप्ती की कार्यवाही की गई है। प्रकरण सफेमा कोर्ट मुम्बई प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था, जो न्यायालय साफेमा मुम्बई द्वारा सुची अनुसार अवैध आय से क्रय संपत्ति को फ्रीज करने आदेष जारी किया गया है।

आरोपियों की सपंत्ति का विवरण

1 लक्षमण गाईन एवं श्रीमती कृष्णा गाईन – मौजा सिरगिट्टी तहसील बिल्हा न.प. सिरगिट्टी वार्ड क्र. 07 में 1600 वर्गफुट भुखण्ड जिस पर मकान निर्मीत है। अनुमानित बाजार मुल्य करीब 50 लाख रू

02 संतोष राठौर – मौजा फरसवानी तह. करतला जिला कोरबा 5232 वर्गफीट भुखण्ड अनुमानित बाजार मूल्य करीब 10 लाख रू

3 मन्नू प्रजापति – मौजा नगपूरा बोदरी वि.ख. बिल्हा तह. बोदरी जिला बिलासपुर 1250 वर्गफुट अनुमानित बाजार मुल्य करीब 15 लाख रू

04 कुसुम प्रजापति पति मन्नू प्रजापति एवं मन्नू प्रजापति मौजा सिरगिट्टी बिलासपुर तहसील एवं जिला बिलासपुर वार्ड क्र. 07 संत 1428 वर्गफुट भुखण्ड जिस पर मकान निर्मीत है। अनुमानित बाजार मुल्य करीब 40 लाख रू

5 मन्नू प्रजापति – मौजा सिरगिट्टी वार्ड क्र. 07 बिलासपुर 1000 वर्गफुट भुखण्ड अनुमानित बाजार मुल्य करीब 10 लाख रू

सपंत्ति का विवरण:- वाहन का प्रकार

01 सी.जी. 04 पी.एस. 6855 मो.सा. हार्ले डेविडसन – आरोपी लक्षमण गाईन द्वारा अपने साले के नाम पर क्रय किया है, किस्त आरोपी द्वारा स्वयं जमा किया जा रहा था। किमती लगभग 2 लाख 80 हजार रू
02 सी.जी. 04 पी.वी. 6400 टाटा सफारी 7 एस – आरोपी लक्षमण गाईन द्वारा अपने साले के नाम पर क्रय किया है, किस्त आरोपी द्वारा स्वयं जमा किया जा रहा था। किमती लगभग 20 लाख रू
03 सी.जी. 07 सी.जी. 2211 हुण्डई वेन्यू – आरोपी लक्षमण गाईन द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु क्रय किया गया है। किमती लगभग कि. 5 लाख रू

उक्त कार्यवाही में आरोपियो की गिरफ्तारी व ’’फायनेष्यिल इन्वेस्टीगेशन’’ व ’’इण्ड-टु-इण्ड’’ विवेचना में शामिल टीम की पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा सराहना की गई है एवं उचित पुरस्कार की घोषणा की गई है।

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