न्यायधानी में स्थित हैं 401 अवैध कॉलोनियां, मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी
आज विधानसभा में बिलासपुर में वैध और अवैध कालोनियों की जानकारी मांगी गई थी। जिसके जवाब में मंत्री ने बताया है कि बिलासपुर में 540 वैध और 401 अवैध कॉलोनियां हैं। जांजगीर जिले में भी अवैध कालोनियों के संबंध में मंत्री ने जानकारी दी है।
रायपुर l आज विधानसभा में न्यायधानी बिलासपुर में अवैध कालोनियों के संबंध में विधायक धर्मजीत सिंह ने मुद्दा उठाया। बिलासपुर में कितने अवैध व वैध कॉलोनियां हैं इसकी जानकारी मंत्री से मांगी गई। इसके अलावा जांजगीर चांपा विधानसभा अंतर्गत अवैध कालोनियों एवं कब्जे के प्राप्त प्रकरणों पर कार्यवाही संबंधी प्रश्न विधानसभा में पूछा गया, जिसका उत्तर मंत्री ने दिया।
बिलासपुर जिला अंतर्गत वैध एवं अवैध कॉलोनियों के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री से विधायक धर्मजीत सिंह ने सवाल पूछा था कि शासन द्वारा वैध एवं अवैध कॉलोनियों का क्या-क्या मापदंड निर्धारित किया गया है, विस्तृत विवरण देवें ? बिलासपुर जिला अंतर्गत जनवरी, 2025 की स्थिति में कितने वैध एवं कितने अवैध कॉलोनियों निर्माणाधीन हैं, विवरण देवें ?
उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने जिसके लिखित जवाब में बताया है कि शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 धारा 292 क, ख, ग, घ, च, झ तथा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 क, ख, ग, घ, च, झ तथा छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्ते) नियम 2013 के तहत् वैध एवं अवैध कॉलोनी का मापदण्ड़ का निर्धारण किया जाता है। बिलासपुर जिला अंतर्गत निकायवार वैध और अवैध कालोनियों की जानकारी भी मंत्री ने उपलब्ध करवाई।
विधानसभा जांजगीर-चांपा अंतर्गत अवैध कालोनियों एवं कब्जा के प्राप्त प्रकरण पर कार्यवाही की जानकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री से विधायक व्यास कश्यप ने मांगी थी। ब्यास कश्यप ने पूछा था कि विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा अंतर्गत 2021-22 से 30 जनवरी 2025 तक किन-किन क्षेत्रों में कितनी अवैध कॉलोनियों एवं कब्जा के प्रकरण प्राप्त हुये हैं? इनमें से कितने प्रकरण निराकृत कर दिये गये हैं और कितनी अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाई गई है व कितने अवैध कब्जाधारियों को हटाया गया है? कितने प्रकरणों में कानूनी कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?नगरपालिका परिषद जांजगीर-नैला एवं चांपा में नगर ग्राम निवेश एवं रेरा से अनुमति प्राप्त कितने कॉलोनाईजर कार्यरत हैं? उनके फर्म, प्रोजेक्ट/कालोनी के नाम, कॉलोनी निर्मित किये हैं अथवा निर्माणाधीन हैं? जानकारी प्रदान करें? नगरपालिका क्षेत्र जांजगीर-नैला एवं चांपा में किसी कॉलोनाईजर के विरूद्ध अवैध प्लाटिंग/कॉलोनी निर्माण की शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं तो क्यों?
जिस पर मंत्री अरुण साव ने विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा अंतर्गत 2021-22 से 30 जनवरी 2025 तक नगरीय निकाय क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों एवं कब्जा के प्रकरण प्राप्त नहीं हुये तथा अपर कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा द्वारा प्रेषित जानकारी अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों एवं कब्जा के प्रकरण प्राप्त नहीं हुये हैं। नगरपालिका परिषद जांजगीर-नैला एवं चांपा में नगर ग्राम निवेश एवं रेरा से अनुमति प्राप्त 23 कॉलोनाइजर कार्यरत हैं। उनके फर्म प्रोजेक्ट/कालोनी के नाम, कॉलोनी निर्मित अथवा निर्माणाधीन हैं की जानकारी भी मंत्री ने दी है। नगरपालिका क्षेत्र जांजगीर-नैला में अवैध 06 प्लाटिंगकर्ता के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया। विवरण निम्नानुसार है:- 1. पुष्पेन्द्र कुमार/गीता राम 2. राकेश कुमार/गौरीशंकर 3. नकूल राकेश/रामनाथ राकेश 4. अनवर खान/मो. निजामुद्विन खान 5. अर्जुन वगैरह घनश्याम 6. संतोष हरिशंकर यादव, नगर पालिका परिषद चांपा की जानकारी निरंक है।