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बार काउंसिल चुनाव का कार्यक्रम तय करने एक दिन का समय हाईकोर्ट ने दिया

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और स्टेट बार काउंसिल (एसबीसी) को निर्देश दिया है कि वे प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम के लिए स्पष्ट गाइडलाइन तैयार कर कोर्ट में पेश करे। इसके लिए हाईकोर्ट ने एक दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। हाईकोर्ट खास तौर पर स्टेट बार काउंसिल पर काफी नाराज हुआ कि 45 दिन का कार्यक्रम जारी किया गया है जबकि अपने ही नोटिफिकेशन में स्टेट बार ने पहले 180 दिनों की बात कही थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने पिछले छह वर्षों से स्टेट बार काउंसिल के चुनाव नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने 18 फरवरी 2025 को पारित अपने आदेश के पालन की स्थिति के बारे में पूछा। साथ ही, बीसीआई की ओर से शपथपत्र दाखिल न किए जाने पर भी असंतोष व्यक्त किया था। बीसीआई के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि सचिव द्वारा शपथपत्र भेज दिया गया है, लेकिन वह हाई कोर्ट को प्राप्त नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव कार्यक्रम बीसीआई नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की देरी न हो।

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