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23 राशन दुकानों का लाइसेंस निलंबित

सभी दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस.

7 अगस्त को अन्तिम सुनवाई

बिलासपुर।जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालन पर अस्थायी रूप से निलंबन की कार्रवाई की है। यह फैसला नियमों के उल्लंघन और संचालन में अनियमितता के मद्देनज़र लिया गया है। इन दुकानों के प्रभारियों को 7 अगस्त 2025 को कारण बताओ नोटिस पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया है।

खाद्य विभाग ने कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले की 23 दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है । कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य शाखा ने 30 जुलाई को नोटिस भी जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, 23 दुकानों के संचालन अनुबंध को निलंबित कर सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है।

इन दुकानों को किया निलंबित

निलंबित दुकानों में सिरगिट्टी, मंगला, चिंगराजपारा, तोरवा, सकरी, राजकिशोर नगर सहित कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की राशन दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों को खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम एवं निगरानी समिति ने निर्धारित मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया है।

वर्जन
कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई की गई है।जिनकी लगातार शिकायत मिल रही थी।जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।तब तक उनको नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है।

अमृत कुजूर
खाद नियंत्रक खाद्य विभाग बिलासपुर

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