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तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से नहीं वसूली जा सकती दी गई अधिक वेतन राशि, पूर्व में वसूली गई राशि को ब्याज समेत लौटाने के निर्देश,राज्य सरकार की याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि विभागीय गलती के कारण कर्मचारियों को अधिक वेतन राशि का भुगतान हो गया हो तो उन कर्मचारियों से अधिक वेतन की वसूली नहीं की जा सकती। कर्मचारियों के पक्ष में सिंगल बेंच ने आदेश जारी किया था। जिसे राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए डिवीजन बेंच ने वसूली आदेश को निरस्त कर पूर्व में वसूली गई राशि को भी ब्याज समेत लौटाने के निर्देश दिए है।

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य के तृतीय श्रेणी शासकीय कर्मचारियों के पक्ष में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि विभागीय गलती के कारण किसी कर्मचारी को अधिक वेतन प्राप्त हुआ है, तो उससे वह राशि वापस नहीं ली जा सकती। कोर्ट ने दुर्ग जिले के बघेरा एसटीएफ में पदस्थ आरक्षक दिव्य कुमार साहू एवं अन्य कर्मियों से वसूली किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है।

यह था मामला:–
आरक्षक दिव्य कुमार साहू सहित अन्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में विभागीय स्तर पर त्रुटि हो गई थी, जिसके कारण उन्हें तय वेतन से अधिक भुगतान किया गया। इस गलती का संज्ञान लेने के बाद पुलिस अधीक्षक, बघेरा ने आदेश जारी कर उक्त राशि की वसूली उनके वेतन से शुरू कर दी। इस पर आपत्ति जताते हुए कर्मचारियों ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय एवं स्वाति कुमारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय देते हुए वसूली आदेश को निरस्त कर दिया था। राज्य सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की थी।

डिवीजन बेंच ने क्या कहा:–

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। बेंच ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी से वह राशि वापस नहीं ली जा सकती जो विभागीय चूक के कारण अधिक मिली हो। याचिकाकर्ता पक्ष ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के State of Punjab vs. Rafiq Masih (2015) के ऐतिहासिक निर्णय का हवाला दिया, जिसमें साफ कहा गया है कि यदि तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अधिक वेतन विभागीय गलती के कारण मिला हो, तो उस वेतन की वसूली नहीं की जा सकती।

डिवीजन बेंच ने इस तर्क को स्वीकारते हुए राज्य शासन की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि कर्मचारियों से इस प्रकार की वसूली न केवल अनुचित है, बल्कि यह संविधान प्रदत्त आर्थिक न्याय के सिद्धांतों के भी विपरीत है।

ब्याज सहित राशि लौटाने का निर्देश:–

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि कर्मचारियों से पहले ही कोई राशि वसूली गई है, तो उसे 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित उन्हें वापस किया जाए। कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि किसी भी कर्मचारी को विभागीय गलती की सजा नहीं दी जा सकती। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वेतन निर्धारण में गलती न हो, और यदि हो भी, तो उसकी भरपाई कर्मचारी की जेब से नहीं की जा सकती।

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