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ट्रेन में सफर कर रही मृत महिला के परिवार का पता-ठिकाना बताने कलेक्टर की अपील

पते के अभाव में नहीं दिया जा सका है मुआवजा

बिलासपुर/ ट्रेन में सफर कर ही कैंसर पीड़ित महिला रानी बाई की मौत के बाद उनके परिवार जनों की मदद के लिए 1 लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। हाई कोर्ट बिलासपुर के निर्देश पर रेल प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने यह स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन रानी बाई के परिवार का सही पता-ठिकाना नहीं मिल पाने के कारण यह सहायता राशि उन्हें सौंपी नही जा सकी है। जिला कलेक्टर बिलासपुर ने अपील की है कि जिस किसी को भी उनके परिवार जनों के पते की सही जानकारी हो, वे जिला कलेक्टर बिलासपुर अथवा रेल प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें स्वीकृत की गई राशि का भुगतान किया जा सके। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने गत मार्च में स्थानीय समाचार पत्रों में इस आशय की छपी खबर को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था और रेल प्रबंधक को मृतक के परिजनों के लिए 1 लाख रूपये की सहायता राशि देने के निर्देश दिए थे। रेलवे द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी रानी बाई के पते-ठिकाना की जानकारी नहीं मिल पाई है। महिला रायपुर से बिलासपुर आ रही थी और यहां से बुढ़ार मध्यप्रदेश जाना चाहती थी।

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