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स्कूल समय से पहले बंद करने वाले और बच्चों को नहीं पढ़ाने तथा दायित्वों का निर्वहन नहीं करने वाले संकुल समन्वयक को किया गया निलंबित

शासन का निर्देश है कि संकुल समन्वयक भी स्कूल में अध्यापन कार्य करवाएंगे। पर संकुल समन्वयक के द्वारा स्कूल में किसी भी कक्षा में पढ़ाई नहीं करवाता था। इसके अलावा समय से पहले स्कूल बंद कर दिया गया और जानकारी भी उच्चाधिकारियों को संकुल समन्वयक ने नहीं दी। तथा दो माह से किसी भी स्कूल का निरीक्षण नहीं किया था। डीईओ के प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त संचालक ने संकुल समन्वयक को निलंबित कर दिया है।

बिलासपुर। शासकीय दायित्वों में गंभीर लापरवाही बरतने और विद्यार्थियों की पढ़ाई से समझौता करने वाले एक संकुल समन्वयक को संयुक्त संचालक ने निलंबित कर दिया है। संकुल समन्वयक निर्धारित समय से पहले ही स्कूल बंद करवा देते थे और शिक्षण कार्य भी नहीं करवाते थे। दो माह से उन्होंने किसी भी स्कूल का अवलोकन भी नहीं किया था। इस मामले की जांच डीईओ द्वारा की गई, जिसमें शिकायतें सही पाई गईं। डीईओ के प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त संचालक शिक्षा ने निलंबन का आदेश जारी किया।

शिकायतें और जांच की पुष्टि:–

शासकीय प्राथमिक शाला रामनगर, कछार के संबंध में मिली शिकायत पर पाया गया कि विद्यालय अक्सर समय से पहले बंद हो जाता था। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संकुल समन्वयक डीलेश्वर प्रसाद कँगण ने उपस्थिति रजिस्टर और डेली डायरी का संचालन नियमित रूप से नहीं किया।

विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर:–

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लोफंदी ब्लॉक बिल्हा में डीलेश्वर प्रसाद कँगण शिक्षक एलबी के पद पर पदस्थ हैं। वह संकुल समन्वयक के चार्ज में भी है। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि संकुल समन्वयक भी बच्चों को पढ़ाएंगे। पर डीलेश्वर प्रसाद कँगण स्कूल में किसी भी कक्षा में अध्यापन कार्य नहीं करवाते थे।
स्कूल के विद्यार्थियों ने भी बताया कि कक्षाओं में समय पर नहीं आते और शिक्षण कार्य में उदासीन रहते हैं। उनकी लापरवाही के कारण शिक्षण व्यवस्था अस्त-व्यस्त रही और बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ा।

डीईओ विजय टांडे की जांच रिपोर्ट को आधार मानते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा ने निलंबन की कार्रवाई की है। आदेश में कहा गया है कि संकुल समन्वयक ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम तीन के विपरीत होने के कारण गंभीर कदाचरण है। जिसके चलते संयुक्त संचालक शिक्षा आरपी आदित्य द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत संकुल समन्वयक डीलेश्वर प्रसाद कँगण ( मूल पद शिक्षक एलबी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबन की अवधि में प्राचार्य का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर निर्धारित किया गया है।

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