प्राचार्यों के कार्यकाल को लेकर शिक्षा विभाग का नया आदेश
बिलासपुर ।छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले प्राचार्य अब 30 अप्रैल 2026 तक पद पर बने रहेंगे। यह आदेश उन प्राचार्यों पर लागू होगा जिन्हें पदस्थापना के अगले ही दिन रिटायरमेंट होना था। विभाग ने यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षण कार्य की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है। दरअसल, प्रदेशभर में कई प्राचार्य ऐसे थे जिनका कार्यकाल पदस्थापना के अगले दिन समाप्त हो रहा था। इससे स्कूलों के प्रबंधन और शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना थी। इसी को देखते हुए विभाग ने आदेश जारी कर उनके कार्यकाल को दो साल और आठ महीने तक बढ़ा दिया है। इससे स्कूलों में शिक्षण गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी।आदेश में यह भी कहा गया है कि 1 सितंबर 2024 से 30 अप्रैल 2026 तक सभी पदस्थ प्राचार्य अपने पद पर बने रहेंगे। विभाग ने यह स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त हो रहे प्राचार्यों की सेवाएं अब इसी अवधि तक जारी रहेंगी। बिलासपुर समेत प्रदेशभर में 20 से 23 अगस्त तक कई प्राचार्यों की पदस्थापना प्रक्रिया पूरी की गई थी। इनमें से कई की रिटायरमेंट डेट 31 अगस्त थी। अब उन्हें 2026 तक सेवा विस्तार मिलने से शिक्षकों और विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने इससे पहले भी प्राचार्यों की कमी और व्यवस्थागत चुनौतियों को देखते हुए कई बार सेवा विस्तार का निर्णय लिया है। इस बार भी आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों और शिक्षा प्रेमियों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। इससे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है।