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आयोग का यह प्रयास रहा कि प्रत्येक मामले का समाधान पारदर्शिता एवं न्याय सिद्धांतों के अनुरूप हो

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने सुनवाई करके फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना

रायपुर । छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में प्राप्त विभिन्न शिकायतों की सुनवाई अध्यक्ष केबिनेट मंत्री दर्जा नेहरू राम निषाद एवं उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा चन्द्रकान्ति वर्मा एवं आयोग के सचिव संकल्प साहू एवं अनसुंधान अधिकारी अनिता डेकाटे के द्वारा की गई। इस कार्यवाही में आयोग के समक्ष लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गई तथा संबंधित पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अध्यक्ष ने सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं की चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुना एवं न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक नियमो, अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में दिशा-निर्देश जारी किए। आयोग का यह प्रयास रहा कि प्रत्येक मामले का समाधान पारदर्शिता एवं न्यायसिद्धांतों के अनुरूप हो।आवेदक चन्द्रकुमार सोनकर के समेकित वेतन वृद्धि रोके जाने की शिकायत के संबंध में भावेश कुमार दुबे अपर संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. द्वारा आयोग द्वारा की गई कार्यवाही उपरांत आवेदक को वर्ष 2018-19 का समेकित वेतन वृद्धि दिये जाने का आवश्वासन दिया गया है।

आवेदक सुरेश कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत सहायक. प्राध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों के उल्लंघन किये जाने संबंधी शिकायत में आवेदक/अनावेदक दोनों पक्षकारों का प्रतिपरीक्षण किया गया, जिसमें अनावेदिका द्वारा शासन के निर्देशानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया की गई एवं आवेदक द्वारा उक्त भर्ती लिए विषयवार जारी न कर पदवार जारी करने संबंधी सुझाव शासन को प्रेषित करने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समक्ष निवेदन किया गया। आवेदक नरेश कुमार धीवर के प्रकरण में कार्यवाही करते हुए आवेदक/अनावेदक के मध्य समझौता निष्पादित कराते हुए 60 दिवस के भीतर बकाया राशि रू. 1,80,000/- आयोग के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक को भुगतान करने संबंधी आवेदक/अनावेदक के मध्य समझौतानामा निष्पादित किया गया।
आवेदक रामशंकर साहू एवं शैलेश कुमार स्वर्णकार द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में अनावेदक एस.एस. भूपल अधीक्षण अभियंता उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें दोनों आवेदनकर्ता शासन के आदेशानुसार की गई स्थानांतरण से क्षुब्ध होकर अनावेदक के विरूद्ध बेबुनियाद एवं निराधार शिकायत किये जाने का कथन प्रस्तुत किया है।
आवेदक नरेन्द्र कुमार यादव एवं अन्य द्वारा बैकुंठ सीमेंट कंपनी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण पर दोनों पक्षकार उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनावेदक द्वारा आगामी तिथि में कंपनी ठेकेदारों एवं कंपनी प्रतिनिधि को बुलाकर पुछताछ किये जाने संबंधी कथन किया गया है।
सुनवाई के पश्चात् संबंधित अधिकारियों को निर्णय के क्रियान्वयन के लिए तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग शीघ्र एवं प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के अपने दायित्व के प्रति सतत प्रतिबद्ध है।

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